राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के जबलपुर में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन कर चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से करने के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर हुई थी, जिस पर कार्रवाई कर याचिका को खारिज कर दिया गया।
राज्य सरकार ने किया था संशोधन:
आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने नगरपालिका अधिनियम में संशोधन किया था जिसमें चुनाव की प्रत्यक्ष प्रणाली जो आम चुनाव के रूप में की जाती थी उसमें बदलाव कर अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू करने का फैसला किया था, जिसमें निर्वाचित पार्षदों के जरिए ही नगर निगम के महापौर और अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा।
जिसके खिलाफ शहर के अनवर हुसैन द्वारा याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी।
हाईकोर्ट ने दायर याचिका की खारिजः
हाईकोर्ट के जस्टिस संजय यादव और श्रीधरन की बैंच ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया। जिस पर जस्टिस का कहना है कि, याचिकाकर्ता के पास संशोधन को असंवैधानिक ठहराने के लिए कोई तथ्य नहीं थे। वे नगरपालिका अधिनियम में किए गए संशोधन को विधान के विरुद्ध साबित नहीं कर पाए।
जिस पर उनके वकील का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन कर संशोधन किया गया है।
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