साईट बंद रही, अंतिम दिन जमा नहीं हो सका होर्डिग्ंस टैक्स, लगेगा जुर्माना

नगर निगम में होर्डिग्ंस का टैक्स जमा कराने वाले विज्ञापन एजेंसी संचालकों को साथ धोखा हुआ है। टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 20 सिंतबर थी और अधिकतर एजेंसी संचालक साईट खुलने का इंतजार करते रहे।
साईट बंद रही, अंतिम दिन जमा नहीं हो सका होर्डिग्ंस टैक्स
साईट बंद रही, अंतिम दिन जमा नहीं हो सका होर्डिग्ंस टैक्सRaj Express

हाइलाइट्स :

  • होर्डिग्ंस टैक्स जमा कराने की 20 सिंतबर थी अंतिम तारीख

  • अंतिम दिन बंद रही निगम की साईट, अधिकारियों के नहीं उठे फोन

  • अब पांच रूपए प्रति वर्गफीट के हिसाब से जमा करना होगा जुर्माना

ग्वालियर, मध्य प्रदेश। नगर निगम में होर्डिग्ंस का टैक्स जमा कराने वाले विज्ञापन एजेंसी संचालकों को साथ धोखा हुआ है। टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 20 सिंतबर थी और अधिकतर एजेंसी संचालक साईट खुलने का इंतजार करते रहे। लेकिन दिन भर साईट नहीं खुली। अब अंतिम तारीख के बाद एजेंसी संचालकों को 5 रुपय प्रति वर्गफीट के हिसाब से जुर्माना भरना होगा। यह जुर्माना लाखों में पहुंच सकता है। इस मामले में सोमवार को विज्ञापन एजेंसी संचालक निगम अधिकारियों से चर्चा करेंगे।

शहर में लगने वाले होर्डिग्ंस का ठेका विभिन्न एजेंसी संचालकों द्वारा लिया जाता है। 10 जॉन में शहर बांटा गया है और सभी से तय शुल्क लिया जाता है। एजेंसी संचालकों को होर्डिग्ंस के एवज में टैक्स जमा करना होता है और 20 सिंतबर शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख थी। रविवार होने के कारण निगम मुख्यालय बंद था और ऑन लाईन शुल्क जमा कराने के लिए निगम की साईट नहीं खुल रही थी। सुबह से शाम तक एजेंसी संचालक प्रयास करते रहे लेकिन साईट नहीं खुली। अब एजेंसी संचालकों को 5 रुपय प्रति वर्गफीट के हिसाब से जुर्माना नगर निगम में जमा कराना होगा। साईट न खुलने से गुस्साए विज्ञापन एजेंसी संचालक सोमवार को निगमायुक्त संदीप माकिन से चर्चा करेंगे।

निगम अधिकारियों को नहीं है जानकारी :

इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। होर्डिग्ंस शाखा के नॉडल अधिकारी केशव चौहान को साईट बंद होने की जानकारी नहीं है और न ही ई टेण्डर सेल के अधिकारियों को कुछ पता है। कुल मिलाकर होर्डिग्ंस संचालकों के साथ हुए धोखे को लेकर चेम्बर ऑफ कॉमर्स में भी शिकायत करने की बात चल रही है। अगर सोमवार को निगम अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की तो चेम्बर ऑफ कॉमर्स से ज्ञापन सौंपकर विज्ञापन एजेंसी संचालक अपनी बात रखेंगे।

1000 वर्गफीट पर 5 हजार जुर्माना :

उदाहरण के रूप में अगर विज्ञापन एजेंसी संचालक ने 1000 वर्गफीट के विज्ञापन लगाए हुए हैं तो उन्हें 5 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। एजेंसी संचालकों ने शहर भर में बड़े-बड़े होर्डिग्ंस लगा रखे हैं जो हजारों वर्गफीट में हैं। ऐसे में जिन एजेंसी संचालकों ने टैक्स पहले जमा नहीं किया उन्हें लाखों रुपय जुर्माने के रूप में भरने होंगे। एजेंसी संचालकों के अनुसार निगम अधिकारियों ने जानबूझकर साईट बंद की है। रविवार होने के कारण निगम मुख्यालय में कोई कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद नहीं रहता इसलिए सरवर ठप्प हुआ है और किसी ने सुध तक नहीं ली।

इनका कहना है :

साईट बंद है इस बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई। इस मामले में संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर ही कुछ कहा जा सकता है।

केशव चौहान, नॉडल अधिकारी, होर्डिग्ंस शाखा, नगर निगम

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