इंदौर : मुरम का अवैध उत्खनन, 3 करोड़ 21 लाख 42 हजार का अर्थदण्ड

इंदौर, मध्य प्रदेश : कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में खनिज माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। एक जेसीबी मशीन और एक डंपर मौके से जप्त।
मुरम का अवैध उत्खनन, 3 करोड़ 21 लाख 42 हजार का अर्थदण्ड
मुरम का अवैध उत्खनन, 3 करोड़ 21 लाख 42 हजार का अर्थदण्डसांकेतिक चित्र

इंदौर, मध्य प्रदेश। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में खनिज माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। गत माह मुरम के अवैध उत्खनन करने के मामले में दर्ज किये गये प्रकरण में अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर ने अवैध उत्खननकर्ता शंकर लाल पिता रणछोड़ पर 3 करोड़ 21 लाख 42 हजार 500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।

बताया गया कि खनिज अधिकारी जिला इन्दौर ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि गत 24 दिसम्बर 2020 को ग्राम चिराखान तहसील देपालपुर जिला इन्दौर पर अवैध उत्खन्न की शिकायत पर कार्यवाही कर सर्वे क्रमांक 170 पैकी रकबा 73.544 हेक्टर के भाग सर्वे क्रमांक 3/3 रकबा 0.251 हेक्टर के भाग, सर्वे क्रमांक 3/1 रकबा 0.253 हेक्टर के भाग सर्वे क्रमांक 3/2 रकबा 0.378 हेक्टर क्षेत्र के भाग, सर्वे क्रमांक 3/4 रकबा 0.55 हेक्टर के भाग, सर्वे क्रमांक 3/5 रकबा 0.099 हेक्टर के भाग पर 25714 घनमीटर क्षेत्र पर खनिज विभाग द्वारा अवैध मुरम का उत्खनन होते पाया गया।

मौके पर नहीं मिली लिखित वैध अनुमति :

एक जेसीबी मशीन क्रमांक - एमपी37-जीओ-0868, डंपर क्रमांक आरजे-21-जीए-2530 अवैध खनिज मुरम उत्खनन में संलिप्त पाई गई। मौके पर किसी प्रकार की लिखित वैध अनुमति नहीं पाई गई। मौके पर उक्त जेसीबी मशीन मालिक शेखर पटेल पिता मुरारी पटेल निवासी ग्राम चिराखान तहसील देपालपुर एवं चालक भंवरसिंह पिता कैलाश निवासी चिराखान देपालपुर एवं डंपर दीपक पिता जामसिंह निवासी मोहनपुरा तहसील गंधवानी बताई गई। उक्त उत्खनन स्थल शंकरलाल पिता रणछोड़ का स्वयं का बताया गया। मौके का स्थल निरीक्षण हल्का पटवारी व अन्य पंचो की उपस्थिति में किया गया। हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनन स्थल की भूमि शंकर लाल पिता रणछोड के नाम से खसरे में दर्ज है।

गड्ढे की नपती कर लगाया अर्थदंड :

मौके पर खुदे हुये गड्डे की नाप की गई। इस प्रकार कुल उत्खनित मुरम खनिज की मात्रा 25,714 घनमीटर होती है। जिसकी रायल्टी राशि 3 करोड़ 21 लाख 42 हजार 500 रूपये होती है। उत्खनित खनिज को बाजार में विक्रय किया गया है यह कृत्य अनाधिकृत उत्खनन की श्रेणी में आने से उत्खननकर्ता शंकरलाल पिता रणछोड़ निवासी ग्राम चिराखान तहसील देपालपुर जिला इन्दौर पर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम के अनुसार प्रस्तावित पेनल्टी राशि की अधिकतम शास्ति अधिरोपित की गई। अवैध उत्खनन किये जाने के कारण अवैध उत्खननकर्ता शंकरलाल पिता रणछोड़ निवासी ग्राम चिराखान तहसील देपालपुर एवं डंपर मालिक व भूमि स्वामी शंकर लाल पिता रणछोड़ व जेसीबी मालिक शेखर पटेल पिता मुरारी पटेल द्वारा मिल कर उल्लेखित सर्वे नम्बर की भूमि पर अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित हुआ।

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