शहडोल, मध्य प्रदेश। गोहपारू थाना क्षेत्रांतर्गत मंगलवार को चूंदी नदी लोढ़ी के पास अवैध उत्खनन कर लोढ़ी से खन्नौधी तरफ परिवहन की मुखबिर सूचना मिलने पर गोहपारू पुलिस ने खन्नौधी लोढ़ी रोड भूरसी के पास नाकाबंदी किया तो देखा कि पांच ट्रैक्टर लोढ़ी से खन्नौधी तरफ ट्रेक्टर ट्राली में रेत लोड कर आ रही है पांचो ट्रेक्टर को रोककर सभी ट्रेक्टर के चालकों से पूछताछ की गई।
इन वाहनों पर हुई कार्यवाही :
पुलिस ने दबिश देकर रामकुशल कोल पिता प्यारेलाल उम्र 25 वर्ष निवासी करौदी थाना बरही जिला कटनी को ट्रैक्टर क्र. एमपी 21 एए 9470, चन्द्रभान गोड़ पिता चुटदाना उम्र 22 वर्ष निवासी करौदी थाना बरही जिला कटनी को बिना नम्बर के ट्रैक्टर, गोपाल सिंह गौड़ पिता गोविन्द सिंह गोड़ उम्र 22 वर्ष निवासी बेल्ली को बिना नम्बर के ट्रैक्टर, नंदू बैगा पिता समयलाल बैगा उम्र 27 वर्ष निवासी कुकरोंध को बिना नम्बर के ट्रैक्टर, एवं विनय कोल पिता ददूली कोल उम्र 46 वर्ष निवासी नवागांव थाना गोहपारू को ट्रैक्टर क्र. एमपी18 एव्ही 1945 को पकडऩे में सफलता हासिल की है।
बिना रॉयल्टी के मिले वाहन :
पुलिस द्वारा वाहन में लोड रेत परिवहन संबंधी दस्तावेज (रॉयल्टी) मांगने पर वाहन चालकों ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। जिस पर पुलिस ने मौके पर रेत से भरे सभी ट्रैक्टर ज़ब्त कर थाना परिसर सुरक्षार्थ खड़ा किया तथा सभी आरोपी चालकों क्रमश: रामकुशल कोल वाहन मालिक रज्जन चतुर्वेदी, चन्द्रभान गोड वाहन मालिक मोहम्मद करीम, गोपाल सिंह गौड़ वाहन मालिक इन्द्रमणि तिवारी, नंदू बैगा वाहन मालिक वीर सिंह कंवर एवं विनय कोल वाहन मालिक जमुना पाण्डेय के विरूद्ध धारा 379,c414 भादवि, 130 (3) / 177 एमव्ही एक्ट एवं 21/4 म.प्र. गौण खनिज अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की है।
ये रहे कार्यवाही में शामिल :
कार्यवाही में थाना प्रभारी सनम बी खान प्रशिशु उप पुलिस अधीक्षक, उप निरीक्षक महाबली प्रजापति, सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार कछवाहा, प्रधान आरक्षक रामानंद तिवारी, आरक्षक सुरजीत सिंह जाट, रोहित कुमार, रंजन कुमार राय, भगत सिंह, कमल मौर्य, विकास दुबे एवं दिनेश चौहान की मुख्य भूमिका रही।
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