राज एक्सप्रेस। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ललित दाहिमा ने अवैध रेत परिवहन में पकड़े गये हाईवा क्रमांक एमपी 18 एच 3878 को राजसात करते हुए, विजय कुमार यादव निवासी ग्राम बटुरा तहसील बुढ़ार को मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 20(1) के तहत खनिज के उत्खनित मात्रा की रॉयल्टी का 50 गुना 62 हजार 500 रूपये की शास्ति अधिरोपित की है एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मुख्य पीठ के कण्डिका 41 एवं 44 के साथ मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के उप नियम 23 (1) के तहत पर्यावरण क्षतिपूर्ती के रूप में 60 हजार रूपये का दण्ड अधिरोपित किया है।
जारी आदेश में राजसात किए गए वाहन की नीलामी अपील अवधि पश्चात् सम्पन्न कराये जाने के आदेश दिए गए हैं। खनिज अधिकारी द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण में कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदित किया गया था। प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम बटुरा तहसील बुढ़ार की सोन नदी क्षेत्र में अवैध उत्खनन के संबंध में 11 मई 2019 को सुबह 6.30 बजे राजस्व विभाग, पुलिस एवं खनिज अधिकारी एवं खनिज निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किए जाने पर उक्त वाहन में जेसीबी के द्वारा रेत भरते हुए पाया गया था। जिसका प्रकरण तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण में कलेक्टर न्यायालय द्वारा अनावेदक विजय कुमार यादव निवासी ग्राम बटुरा तहसील बुढ़ार को उक्त प्रकरण के संबंध में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अनावेदक द्वारा 11 जून 2019 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में प्रशमन चाहा गया। फलस्वरूप विवेचित तत्थों में अनावेदक के विरूद्ध जारी कारण बताओं नोटिस में अरोप पूर्ण रूप से प्रमाणित होना पाये जाने पर उक्त वाहन को राजसात कर उक्त शास्ति एवं अर्थदण्ड लगाया गया। जारी आदेश में राजसात किए गए वाहन की नीलामी अपील अवधि पश्चात् संपन्न कराये जाने के आदेश दिए गए है।
गौरतलब है कि:
एनजीटी के आदेश आने के बाद से कलेक्टर के द्वारा सोन नदी से अवैध उत्खनन व परिवहन करते हुए पकड़े गये वाहनों के प्रकरणों में जुर्माने के साथ ही राजसात की कार्यवाही की है। प्रदेश में एनजीटी के आदेश आने के बाद शहडोल ऐसा जिला बन गया है, जहां कलेक्टर के द्वारा सख्ती से न्यायालय के आदेशों का पालन किया जा रहा है।
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