इंदौर हाईकोर्ट का फैसला, आरोपी को पीड़िता से शादी करने की शर्त पर दी जमानत

इंदौर, मध्यप्रदेश : मध्यप्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट ने सुनाया एक अनोखा फैसला, रेप आरोपी को शादी करने की शर्त पर जमानत दी है।
इंदौर हाईकोर्ट का फैसला
इंदौर हाईकोर्ट का फैसलाSocial Media

इंदौर, मध्यप्रदेश। प्रदेश में एक तरफ जहां कोरोना का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपराधिक गतिविधियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बता दें कि इस बीच आरोपी को सजा देने के लिए नए-नए तरीके अपना रही है। मध्यप्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट ने अब सुनाया अनोखा फैसला, रेप के आरोपी को इन शर्त पर दी जमानत।

बता दें कि इंदौर हाईकोर्ट का अनोखा फैसला है कि, रेप के आरोपी को पीड़िता से शादी करने की शर्त पर जमानत दी। बता दें कि जिस महिला ने शख्स के ऊपर रेप करने का केस दर्ज कराया था, अब आरोपी उसी से शादी करने जा रहा है। कोर्ट ने इस शर्त के साथ आरोपी को जमानत दी है। अब हाईकोर्ट के इस फैसले की चर्चा पूरे शहर में हो रही है।

जानिए क्या था पूरा मामला :

मिली जानकारी के मुताबिक मामला देवास के सिटी कोतवाली इलाके का है। सन 2017 से एक आरोपी और महिला रिलेशनशिप में थे। आरोपी के झांसे में आकर महिला ने जनवरी 2020 में पति से तलाक ले लिया था। महिला की शिकायत पर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। अब आरोपी ने जमानत की अर्जी में महिला से शादी करने का प्रस्ताव रखा है। महिला ने भी कोर्ट में पत्र देकर कहा है कि वह आरोपी से शादी के लिए तैयार है तो उसे जमानत से भी कोई ऐतराज नहीं है।

पीड़ित महिला शादीशुदा थी, आरोपी ने महिला को अपने प्यार में फंसाकर उससे रिश्ते बनाए और शादी करने का वादा कर महिला का पति से तलाक तक करा दिया था। महिला ने जब पति से तलाक ले लिया तब आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था।
एडवोकेट के मुताबिक-

इसी मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने रेप के मामले में ये फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने आरोपी को पीड़िता से शादी करने की शर्त पर जमानत दी है। आरोपी ने दो महीने के भीतर शादी के दस्तावेज कोर्ट में जमा नहीं किए तो जमानत निरस्त हो जाएगी।

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