कोरोना से जंग में अब इस मॉडल को अपनाएगा शहर, सख़्त होगा लॉक डाउन

मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में कोरोना के मामले अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर कलेक्टर ने सुनाया फ़रमान।
 सख्त होगा लॉक डाउन
सख्त होगा लॉक डाउनDeepika Pal-RE

राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में जहां कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार लिए हैं वहीं प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में मामलों की संख्या स्थिति अस्थिर होती जा रही है जिसे लेकर शहर में लॉक डाउन की स्थिति बनी हुई है इस बीच ही कलेक्टर मनीष सिंह ने गंभीरता लेते हुए फैसला सुनाया है।

30 अप्रैल तक कर्फ़्यू में छूट नहीं- कलेक्टर सिंह

इस सम्बन्ध में, आज देश कैबिनेट सचिव से वीसी करने के तत्पश्चात श्री सिंह ने इंदौर पुलिस को कर्फ़्यू में सख़्ती करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही श्री सिंह ने बताया की आज माननीय कैबिनेट सेक्रेटरी दिल्ली ने सम्पूर्ण भारत के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें भीलवाड़ा राजस्थान और आगरा उत्तर प्रदेश का मॉडल सबसे आदर्श रहा, क्योंकि वहाँ पर स्थानीय प्रशासन द्वारा शुरुआत से ही सख़्ती बरती गई थी जिससे वहां के कोरोना पॉजिटिव मरीजों में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है।

हालातों को देखते हुए जारी होंगे आदेश

सूत्रों के मुताबिक इंदौर ज़िले की वर्तमान हालातों को देखते हुए ज़िला प्रशासन कर्फ़्यू को 30 अप्रैल 2020 तक लागू करने संबंधी आदेश आज देर रात जारी कर सकता है। यह आदेश मुख्यतः प्रशासन के लगातार निर्देशों के बाद भी इंदौर की जनता द्वारा कर्फ़्यू की उपेक्षा करने पर एवं इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों में उछाल आने पर जारी किए जाएंगे।

ज़िला कलेक्टर द्वारा दिए गए निम्न निर्देश:

1. कर्फ़्यू में छूट के अलावा ज़रूरी काम से भी निकलने पर फिलहाल रोक। ज़्यादा आपातकाल की स्थिति में (104) राज्य हेल्पलाइन पर करें संपर्क। प्रशासन करेगा हर संभव सहायता।

2. सब्जीवालों एवं दूधवाले जो कर्फ़्यू का उल्लंघन कर रहे हैं एवं छूट के बाद भी सब्जी या दूध वितरित कर रहें हैं, इन्हें धारा 151 में गिरफ्तार कर 30 अप्रैल तक अस्थाई जेल में रखने के निर्देश। कलेक्टर खुद करेंगे इसकी निगरानी।

3. बिना कारण घूमने वालों पर (प्रेस को छोड़कर कोई भी) गाड़ी जप्त कर 30 अप्रैल तक अस्थाई जेल में डालने के निर्देश। लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारी पर गाज गिरना तय।

4. ज़रूरत पड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करने की खुली छूट, किसी भी सामान्य से लेकर रसूखदार तक को नहीं बख्शा जाएगा।

5. सभी प्रकार के लोगों को मिले हुए समस्त विशेषाधिकार आगामी आदेश तक किये रद्द।

6. ज़िले की सीमा की सील, आगामी आदेश तक किसी को भी ज़िले से बाहर जाने या अंदर आने पर रोक।

कलेक्टर सिंह ने इंदौर की जनता से निवेदन करते हुए कहा कि, लॉकडाउन का अनुपालन करें, सारा प्रशासन उन्हीं की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है, दिन रात काम कर रहा है, स्थिति फिलहाल संवेदनशील है, कृपया इसे समझे फिर भी नहीं समझने वालों से सख़्ती से निपटेंगे।

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