खाद्य प्रशासन की टीम ने कारखाने पर मारा छापा
खाद्य प्रशासन की टीम ने कारखाने पर मारा छापाDeepika Pal - RE

खाद्य प्रशासन की टीम ने कारखाने पर मारा छापा, सड़े आलुओं से बन रही थी चिप्स

इंदौर, मध्यप्रदेश: खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने सांवेर रोड क्षेत्र के अवंतिका नगर में स्थित सांवरिया फूड प्रोडक्ट के कारखाने पर छापामार कार्रवाई की है।

इंदौर, मध्यप्रदेश। प्रदेश में महामारी कोरोना का संकट जहां साल के अंत में बना हुआ है वहीं संकटकाल के बीच आम जनता बढ़ती मंहगाई से परेशान है इधर आम जनता की सेहत से खिलवाड़ कर लोगों द्वारा पैसा कमाने की खबरें भी सामने आती रहती है इस बीच ही बीते दिन सोमवार को खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने सांवेर रोड क्षेत्र के अवंतिका नगर में स्थित सांवरिया फूड प्रोडक्ट के कारखाने पर छापामार कार्रवाई की है। जहां कारखाने में सड़े आलुओं से चिप्स बनाने का उत्पादन किया जा रहा था।

कारखाने पहुंचकर प्रशासन की बड़ी छापामार कार्रवाई

इस संबंध में, सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम सोमवार को जैसे ही कारखाने पहुंची गेट पर अंदर से ताला लगा हुआ मिला। ताला नहीं खुलने की स्थिति टीम के अधिकारियों ने अपर कलेक्टर अभय बेडेकर को बताई गई। जिसके बाद बाणगंगा पुलिस के साथ दीवार से कूदकर ताला तोड़कर अधिकारी कारखाने के अंदर पहुंचे। जहां मौके पर कारखाने का मालिक सुखलाल कुमावत गायब मिला। खाद्य प्रशासन की टीम के अधिकारियों द्वारा दोपहर से लेकर रात 11 बजे तक कार्रवाई करते हुए आलू चिप्स, तेल, हाइड्रो पावडर, चना दाल, मसाले आदि के जांच के लिए 19 नमूने लिए गए। जहां मालिक कुमावत की पत्नी और बेटे ने पूछताछ में बताया कि, आलू चिप्स का रंग सफेद करने के लिए हाइड्रो पावडर नामक केमिकल से धोया जाता है। बताते चले कि, कारखाने में एक हजार क्विंटल से ज्यादा आलू रखे हुए थे जिसमें आधे से अधिक खराब मिले है। वहीं बड़ी मात्रा में अन्य सामग्री रखी गई थी साथ ही 16 बड़े बैगों में आलू चिप्स भरी हुई थी।

इससे पहले भी कारखाने मालिक पर दर्ज हो चुका है प्रकरण

इस संबंध में, बताया जा रहा है कि, कारखाने मालिक कुमावत का आलू चिप्स का एक कारखाना करीब एक साल पहले धार रोड पर नावदा पंथ (श्रीराम तलावली) क्षेत्र में पकड़ा गया था। जहां सुरक्षा नियमों का पालन ना करते हुए चिप्स का उत्पादन किया जा रहा था जिसमें कुमावत पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था। एडीएम कोर्ट में केस चलने के बाद दो केस में करीब 95 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। जहां कुमावत ने जुर्माने की राशि जमा कर फिर से यह कारखाना शुरू कर दिया। जिसकी जानकारी लगने पर यह कार्रवाई की गई है।

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