जिला न्यायालय में गाइड लाइन तय की, कोरोना महामारी को देखते हुए लिया निर्णय

इंदौर, मध्यप्रदेश : कोरोना महामारी को देखते हुए निर्णय लिया गया कि जिला न्यायालय में भी गाइड लाइन तय कर की गई है। जिसके तहत नई व्यवस्था इस प्रकार रहेगी...
जिला न्यायालय में गाइड लाइन तय की, कोरोना महामारी को देखते हुए लिया निर्णय
जिला न्यायालय में गाइड लाइन तय की, कोरोना महामारी को देखते हुए लिया निर्णयSocial Media

इंदौर, मध्यप्रदेश। कोरोना महामारी को देखते हुए निर्णय लिया गया कि जिला न्यायालय में भी गाइड लाइन तय कर की गई है। जिसके तहत नई व्यवस्था इस प्रकार रहेगी। उक्त निर्णय जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीके पालीवाल एवं समिति, एवं अभिभाषक संघ की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया। सभी कि सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त गाइड लाइन का पालन सख्ती से किया जावेगा।

न्यायालय गेट आधा ही खुलेगा :

प्रात 12 बजे के उपरांत न्यायालय परिसर के सभी प्रवेश द्वार आधे-आधे बंद कर दिए जावेंगे। -पक्षकार को पुष्टि कर जाने देंगे: गेट पर पदस्थ पुलिस एवं न्यायालीन कर्मचारी किसी भी पक्षकार को तभी अंदर आने देंगे जबकि उसके पास न्यायालय में प्रकरण लंबित होने का कोई प्रमाण हो। अथवा वह अपने अधिवक्ता को बुलाकर इस बात की पुष्टि करावे कि उसका न्यायालय में जाना अनिवार्य है। साथ ही पुलिस प्रशासन यह भी तय करेगा कि ऐसा कोई भी बाहरी व्यक्ति जिसका कोई न्यायालय में कार्य नहीं है ऐसा व्यक्ति न्यायालय परिसर में दाखिल ना हो पाए।

कोर्ट परिसर में बिना मास्क के पाए जाने पर जुर्माना :

कोरोना गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराया जाए। कोर्ट परिसर में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जावे तो उस पर निगम की टीम के द्वारा तत्काल जुर्माना वसूल किया जावे। न्यायालय परिसर में पक्षकार, कर्मचारी तथा अधिवक्तागण के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति यदि घूमता पाया जाता है तो उससे इस मामले में पूछा जावे की वह किस कारण से कोर्ट आया है।

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