MP हाईकोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव कराने के दिए आदेश, मतदाता सूची होगी जारी

भोपाल, मध्यप्रदेश: आज यानि गुरुवार को प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार को आदेश जारी करते हुए चुनाव जल्दी कराने की बात कही है।
MP हाईकोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव कराने के दिए आदेश
MP हाईकोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव कराने के दिए आदेशPankaj Baraiya - RE

इंदौर, मध्यप्रदेश। प्रदेश में एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर खबरें सामने आती जा रही हैं इस बीच ही आज यानि गुरुवार को प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार को आदेश जारी करते हुए चुनाव जल्दी कराने की बात कही है।

प्रदेश में चुनाव देरी को लेकर लगाई थी याचिका

इस संबंध में बताते चलें कि, बीते महीने फरवरी में प्रदेश में चुनाव में देरी को लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी। जहां आज याचिका की सुनवाई जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की युगल पीठ ने की। जहां आदेश देते हुए चुनाव कराने की बात कही थी। जिस पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि, चुनाव कराने के लिए तैयार है। आगामी 3 मार्च को शासन द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

प्रदेश निर्वाचन आयोग ने भी की तैयारी तेज

इस संबंध में बताते चलें कि, प्रदेश निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जिसके साथ बताया जा रहा है कि यह चुनाव अप्रैल में करवाए जा सकते हैं। बता दें कि, पिछले दिनों सरकार ने नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनावों को आगे बढ़ाया था, जिसके कारण अब जनवरी 2021 के आधार पर मतदाता सूची नए सिरे से बनाना पड़ रही है।

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