भाजपा विधायक के हाथों बल्ले से "पिटने" वाले अधिकारी की अदालत में दोबारा गवाही होगी

आकाश विजयवर्गीय द्वारा नगर निगम के भवन निरीक्षक को क्रिकेट के बल्ले से कथित तौर पर पीटने के मामले में शिकायतकर्ता को गवाही के लिए दोबारा बुलाए जाने की अर्जी विशेष अदालत ने शुक्रवार को मंजूर कर ली।
अदालत ने मंजूर की शिकायतकर्ता को गवाही के लिए दोबारा बुलाने की अर्जी
अदालत ने मंजूर की शिकायतकर्ता को गवाही के लिए दोबारा बुलाने की अर्जीRaj Express

इंदौर, मध्यप्रदेश। इंदौर के भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा नगर निगम के एक भवन निरीक्षक को क्रिकेट के बल्ले से कथित तौर पर पीटने के मामले में इस शिकायतकर्ता को गवाही के लिए दोबारा बुलाए जाने की अर्जी विशेष अदालत ने शुक्रवार को मंजूर कर ली है।

विधायकों और सांसदों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियोजन की वह अर्जी मंजूर कर ली है, जिसमें शिकायतकर्ता भवन निरीक्षक धीरेंद्र सिंह बायस को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 311 के तहत गवाही के लिए फिर से बुलाने की गुजारिश की गई थी।

इस अर्जी पर बहस के दौरान विजयवर्गीय के वकीलों ने कहा कि शिकायतकर्ता जब एक बार अदालत में अपना बयान दर्ज करा चुका है, तो उसे गवाही के लिए दोबारा बुलाए जाने का कोई मतलब नहीं है। विशेष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख तय की है।

बहुचर्चित मामले में आरोपों का सामना कर रहे भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं।

भाजपा विधायक ने इंदौर के गंजी कम्पाउंड क्षेत्र के एक जर्जर मकान को ढहाने की मुहिम के विरोध के दौरान 26 जून 2019 को बायस को क्रिकेट के बल्ले से कथित तौर पर पीट दिया था।

राज्य में कमलनाथ की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया था और इसके बाद भाजपा विधायक को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल इस मामले में जमानत पर बाहर हैं।

मुकदमे की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि बायस की दोबारा गवाही के दौरान विशेष न्यायालय से अदालत कक्ष में संबंधित वीडियो चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया जा सकता है और वकीलों द्वारा शिकायतकर्ता से वीडियो के बारे में सवाल किए जा सकते हैं।

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