इंदौर, मध्य प्रदेश। राज्य शासन ने कोविड के चलते बिजली बिलों में तीन माह तक राहत के आदेश जारी किए हैं। पहले यह राहत मई से दी जाना थी, लेकिन ताजा आदेश के बाद यह राहत अप्रैल माह के बिल से प्रभावी होगी। कंपनी के बिलिंग साफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है। 13 जून से नए बिल प्रिंट होने लगेंगे। इसमें तीन श्रेणी में पात्रतानुसार घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी जाना है, तीनों ही श्रेणी के पात्र उपभोक्तताओं का आधार मार्च 2020 के बिलिंग से है। मार्च 20 के बिलिंग माह में रु 100 तक के बिल वाले एवं रूपए 100 से 400 तक के विद्युत बिल वाले समस्त उपभोक्ता पात्र होंगे। नए आदेशों के तहत इन्ही पात्र उपभोक्ताओं में से बिल की राशि के अनुसार अप्रैल, मई एवं जून के बिल जारी होंगे।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान विशेष राहत के आदेश जारी हुए है। इसमें मार्च में 100 रूपए तक के संबल योजना के हितग्राहियों को 50 रूपए, मार्च 20 में संबल योजना के अतिरिक्त 100 रूपए तक के उपभोक्ताओं को अगले तीन माह मे रु 100 से 400 रूपए तक के बिल आने पर उपभोक्ताओं को 100 रूपए एवं मार्च 20 में जिन उपभोक्ताओं को रु 400 तक के बिल जारी हुए हैं उन उपभोक्ताओं के अगले तीन माह में 400 रूपए से अधिक बिल आने पर कुल बिल राशि 100 चुकाना होंगे।
श्री नरवाल ने कहा कि ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने अप्रैल की खपत के मई में जारी बिल चुका दिए हैं, वे वर्तमान राहत रियायत की पात्रता रखते हैं, उन्हें चुकाई गई राशि में से अंतर राशि का समायोजन अगले बिल में किया जाएगा। यदि मई में वितरित बिल लेकर अब कोई पात्र उपभोक्ता जोन व वितरण केंद्र पर जाएगा तो उसे अप्रैल के बिजली बिल की राशि पात्रतानुसार कम ली जाएगी, लेकिन पिछले माहों का एरियर पूर्ण रूप से जमा करना होगा। श्री नरवाल ने बताया कि बिलिंग साफ्टवेयर को नई रियायतों के अनुसार तीन माह के लिए अपडेट किया जा रहा है। साफ्टवेयर अपडेशन के बाद 13 जून से बिलों की पुन: छपाई प्रारंभ हो जाएगी। तीनों ही श्रेणी के पात्र उपभोक्तताओं का आधार मार्च 2020 के बिलिंग से है।
इस तरह मिलेगी राहत
मार्च 20 में बिल 100 तक व संबल हितग्राही - 50 रूपए तीन माह तक
मार्च 20 में बिल 100 तक एवं अगले तीन माह में 100 से 400 रूपए तक आने पर- 100 रूपए तीन माह तक
मार्च 20 में बिल रु 100 तक या 100 से 400 रूपए तक आने पर एवं अगले तीन माह मे 400 रूपए से अधिक आने पर -50 फीसदी रकम तीन माह।
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