इंदौर: जेल में मनेगी कंप्यूटर बाबा की दिवाली, SDM कोर्ट ने निरस्त की जमानत

इंदौर, मध्यप्रदेश : प्रदेश के इंदौर जिले के अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) ने नामदेव दास त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।
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कंप्यूटर बाबाSocial Media

इंदौर, मध्यप्रदेश। प्रदेश के इंदौर में 8 नवंबर को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामदेव दास त्यागी (कम्प्यूटर बाबा) द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाया था, वहीं 9 नवंबर जिला प्रशासन ने इंदौर में कंप्यूटर बाबा द्वारा किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए सुपर काॅरिडोर और अंबिकापुरी में निर्माण ध्वस्त किया था, इस मामले में विरोध करने पर प्रशासन ने बाबा सहित उनके सात समर्थकों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया था अब खबर मिली है कि एसडीएम कोर्ट ने कम्प्यूटर बाबा की ज़मानत याचिका निरस्त कर दी है।

एसडीएम कोर्ट ने निरस्त की कंप्यूटर बाबा की जमानत :

मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) ने नामदेव दास त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। एसडीएम राजेश राठौर ने कल यहां कंप्यूटर बाबा की ओर से पेश जमानत आवेदन पर सुनवायी के बाद उसे निरस्त कर दिया। कंप्यूटर बाबा 8 नवंबर से जेल में बंद हैं। जिला प्रशासन ने उनके आश्रम और अन्य स्थानों से अतिक्रमण हटाने के दौरान शांति भंग करने की आशंका के चलते कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में हैं।

इंदौर सेंट्रल जेल में बंद कम्प्यूटर बाबा की दिवाली भी जेल में मनेगी :

बता दें कि इंदौर में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर आलीशान आश्रम बनाकर रह रहे नामदेव दास त्यागी (कम्प्यूटर बाबा) की जमानत याचिका एसडीएम राजेश राठौर की कोर्ट ने फिर निरस्त कर दी है, जमानत निरस्त होने से नामदेव दास त्यागी (कम्प्यूटर बाबा) को फिलहाल जेल में ही रहना होगा, ऐसे में अब नामदेव दास त्यागी (कम्प्यूटर बाबा) की दिवाली भी जेल में ही मनेगी।

नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर-

प्रशासन ने कम्प्यूटर बाबा के आश्रम पर चलाया बुलडोजर

कंप्यूटर बाबा द्वारा सुपर कारिडोर पर किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई

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