कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई
कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में बड़ी कार्रवाईRaj Express

Indore : बगैर लाइसेंस के चल रहा था टोस्ट और बेकरी उत्पाद निर्माण

इंदौर, मध्यप्रदेश : बिना खाद्य लाइसेंस एवं गंदगी में निर्माण पर मेसर्स चॉइस बेकरी नायता मुंडला के प्रभारी सजाउद्दीन तेली एवं मालिक अब्दुल करीम के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज हुई है।

इंदौर, मध्यप्रदेश। जिले में अमानक तथा अशुद्ध रूप से खाद्य सामग्री तैयार करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में की जा रही है। इसी तारतम्य में मंगलवार को कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन के अमले द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है।

अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने बताया कि बिना खाद्य लाइसेंस के भंडारण एवं गंदगी में निर्माण एवं मिथ्याछाप टोस्ट के विक्रय पर मेसर्स चॉइस उज्जैन बेकरी मुंडला नायता के प्रोपराइटर साजिद हुसैन के विरुद्ध आईपीसी 269, 420 के अंतर्गत थाना तेजाजी नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है।

बिना खाद्य लाइसेंस एवं गंदगी में निर्माण पर मेसर्स चॉइस बेकरी नायता मुंडला के प्रभारी सजाउद्दीन तेली एवं मालिक अब्दुल करीम के विरुद्ध भी आईपीसी 269, 420 में प्राथमिकी दर्ज हुई है।

जिला प्रशासन के निर्देश पर तहसीलदार एवं थाना तेजाजी नगर पुलिस बल के साथ मैसर्स चॉइस उज्जैन बेकरी पता 6ए मुंडला नायता इंदौर निर्माण के स्थल का निरीक्षण किया गया। फर्म के प्रोपराइटर साजिद हुसैन के द्वारा गंदगी में बेकरी उत्पाद टोस्ट एवं अन्य प्रोडक्ट का निर्माण कर विक्रय किया जा रहा है। मौके पर अवशेष अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा चॉइस बेबी टोस्ट, चॉइस मोटा कुरकुरा टोस्ट एवं मैदा के नमूने जांच के लिए गये। चॉइस उज्जैन बेकरी के गोडाउन नायता मुंडला के तालाब के पास इंदौर पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य लाइसेंस नहीं पाया गया। मौके पर विक्रय हेतु भंडारित चॉइस बेबी टोस्ट दो किलो पैक के लेबल पर पैकिंग दिनांक एवं बैच नंबर अंकित नही पाए गए। मौके पर वितरित संग्रहित नाइस बेबी टोस्ट, जीरानी टोस्ट, चॉइस मोटा कुरकुरा टोस्ट, चॉइस सुपर इलायची टोस्ट के नमूने जांच के लिए गए। चॉइस बेबी टोस्ट की शेष मात्रा को जप्त किया गया।

इसी तरह मेसर्स चॉइस बेकरी, नायता मुंडला इंदौर के प्रभारी सजाउद्दीन तेली एवं प्रोपराइटर अब्दुल करीम के द्वारा गंदगी में बेकरी टोस्ट एवं बिस्किट का निर्माण बिना खाद्य लाइसेंस के करते पाए गए। मौके पर मैदा, टोस्ट, बिस्किट के नमूने जांच हेतु लिए गए। मिलावट करने वालों के विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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