किसी भी पिकनिक स्पॉट पर नहीं जा सकेंगे घूमने
किसी भी पिकनिक स्पॉट पर नहीं जा सकेंगे घूमनेSocial Media

Indore : किसी भी पिकनिक स्पॉट पर नहीं जा सकेंगे घूमने

कलेक्टर के निर्देश पर एहतियात के तौर पर तत्काल रूप से महू क्षेत्र के सभी निस्तार के घाट, मछुआरों का नदियों में आवागमन तथा अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में पिकनिक स्पाट पूर्णत: बंद करने के आदेश दिये गए।

इंदौर, मध्यप्रदेश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा जिला स्तर पर आगामी 15 दिवस मे इन्दौर जिले मे भारी वर्षा एवं आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इस संबंध मे संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा मंगलवार को ली गई वर्चुअल समीक्षा बैठक मे अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आमजन के जीवन की सुरक्षा के संबंध में दिये गये निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर एहतियात के तौर पर तत्काल रूप से महू क्षेत्र के सभी निस्तार के घाट, मछुआरों का नदियों में आवागमन तथा अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में पिकनिक स्पाट पूर्णत: बंद करने के आदेश दिये गये है।

इस संबंध में डॉ. अम्बेडकर नगर महू के एसडीएम अक्षत जैन द्वारा दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। यह आदेश महू क्षेत्र के थाना महू, किशनगंज, बडगोंदा, मानपुर, सिमरोल की सीमा में लागू रहेंगे।

जारी आदेशानुसार सभी पर्यटन स्थल एवं पिकनिक स्पॉट जैसे चोरल, चोरल नदी, चोरल डेम, पातालपानी, सीतलामाता फाल, मेहंदीकुंड, तिन्छा फाल, कजलीगढ़, वाचू पाइंट, जानापाव कुटी, कालाकुंड आदि स्थानों पर जनसामान्य की आवाजाही आगामी 15 दिवस के लिए पूर्णत: बंद की गई है।

मछली पालन भी रहेगा प्रतिबंधित :

इसी तरह समस्त तालाबों एवं नदियों में मछुआरों का आवागमन एवं मछली पालन एवं उन्हें पकड़ने संबंधी गतिविधियां भी आगामी 15 दिवस के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। सभी निस्तार घाटों पर संचालित होने वाली गतिविधियां भी आगामी 15 दिवस के लिए पूर्णत: बंद की गई है।

यह आदेश आगामी 15 दिवस अथवा अन्य आदेश होने तक जो पूर्व में हो तक प्रभावशील रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत कर्रवाई की जाएगी।

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