लॉकडाउन में राहत के साथ क्रेता-विक्रेता पर जारी हुए निर्देश

मध्यप्रदेश में बिना मास्क के दुकानदार और ठेला चलाने वाले व्यक्ति नहीं कर सकेंगे सब्जी और किराना का विक्रय, आदेश की अवहेलना करने पर धारा 188 अंतर्गत की जाएगी कड़ी कार्यवाही।
बिना मास्क के व्यक्ति नहीं कर सकेंगे सब्जी और किराना का विक्रय
बिना मास्क के व्यक्ति नहीं कर सकेंगे सब्जी और किराना का विक्रयSyed Dabeer-RE

राज एक्सप्रेस। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तरुण पिथोड़े ने जारी आदेश में कहां है कि कोई भी सब्जी किराना, दुकानदार तथा ठेला चलाने वाला व्यक्ति बिना मास्क पहने कोई भी समान का विक्रय नहीं करेंगे। साथ ही समस्त सांची पार्लर एवं दूध पैकेट बेचने वाले समस्त दुकानदारों से यह सुनिश्चित किया जाए कि वह दूध पैकेट को साबुन अथवा डिटर्जेंट पानी से साफ कर ही विक्रय करेंगे।

कलेक्टर ने इस संबंध में उप पुलिस महानिरीक्षक शहर रेंज, आयुक्त नगर निगम भोपाल, समस्त एसडीएम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और समस्त थाना प्रभारी, जनरल मैनेजर मध्य प्रदेश स्टेट को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य औषधि प्रशासन भोपाल को भारत शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा और धारा 144 आदेश में उल्लेखित समस्त दिशा-निर्देशों, डायरेक्टिव और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराए जाने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

इस दौरान मिली छूट का उल्लंघन करने के बाद बाजार क्षेत्र में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गईं। जहाँ लोगों ने सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन ना करते हुए भारी भीड़भाड़ और झुंड बनाकर खरीदी की। बताया जा रहा है कि, केवल अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकान खोलने को छूट मिली थी।

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