जबलपुर,मध्यप्रदेश। प्रदेश में महामारी कोरोना का संकट जहां थमता जा रहा है वहीं इस संकटकाल के बीच आगामी उपचुनाव से पहले ही एक के बाद एक नए मुद्दे सामने आते जा रहे हैं, इस बीच ही इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है जहां जबलपुर हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों को मंत्री बनाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष समेत कैबिनेट के 14 मंत्रियों को नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ताओं ने मंत्रियों को निलंबित करने की मांग की
इस संबंध में, मामले को लेकर छिंदवाड़ा की अधिवक्ता आराधना भार्गव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने इसे लेकर भार्गव ने कहा कि सरकार का ये कदम आर्टिकल 164 (4) का उल्लंघन है। जहां इस मामले पर अब आगे सुनवाई 14 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
संविधान को दरकिनार कर मंत्रियों को दिलाई शपथ
इस संबंध में आगे याचिकाकर्ता भार्गव ने कहा कि संविधान को दरकिनार करके 14 मंत्रियों को शपथ दिला दी गई। प्रदेश शिवराजजी के अनुसार नहीं, संविधान के अनुसार चलेगा। जहां जब संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया गया तो हमने हाईकोर्ट का सहारा लिया है।
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