HC का बड़ा फैसला, फीस भुगतान नहीं करने पर नहीं कटेगा छात्र-छात्रा का नाम

जबलपुर, मध्यप्रदेश : हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि फीस भुगतान नहीं करने पर भी किसी छात्र-छात्रा का नाम नहीं काट सकता है।
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जबलपुर, मध्यप्रदेश। प्रदेश में कोरोना महामारी का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है वहीं संकटकाल में छात्रों के भविष्य को लेकर संकट गहराता जा रहा है इस बीच ही स्कूलों की फीस भुगतान को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने इंदौर पालक संघ के अंतरिम आवेदन में की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि फीस भुगतान नहीं करने पर भी किसी छात्र छात्रा का नाम नहीं काट सकता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने दिए आदेश

इस संबंध में, आपको बताते चलें कि, इंदौर पालक संघ ने अपने आवेदन में यह प्रार्थना की थी कि माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा दिए गए स्टे आर्डर की आड़ में प्राइवेट स्कूल फीस नहीं भरने पर बच्चों के नाम स्कूल से काट रहे हैं इसी पर संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति द्वारा यह महत्वपूर्ण आदेश दिए है। इन्दौर पालक संघ की ओर से अधिवक्ता विभोर खण्डेलवाल द्वारा पैरवी की जा रही है।

ऑनलाइन क्लास पर सरकार ने लगाई थी रोक

इंदौर पालक संघ के अध्यक्ष अनुरोध जैन के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन में यह मांग भी की गई है कि कक्षा 5वीं तक की पूर्ण फीस माफ की जाए क्योंकि सरकार द्वारा 5वी कक्षा तक की ऑन लाइन क्लास पर भी रोक लगा दी गई है।

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