कांग्रेस नेता की दबंगई, जियो के कर्मचारी पहुंचे पुलिस की शरण में

उमरिया, मध्य प्रदेश: जियो के अधिकारियों ने थाने में दी गई शिकायत में बताया कि केबिल तार कट जाने से करीब 60 हजार का नुकसान हुआ है, जिसकी जांच कर कार्यवाही की जाये।
कांग्रेस नेता की दबंगई, जियो के कर्मचारी पहुंचे पुलिस की शरण में
कांग्रेस नेता की दबंगई, जियो के कर्मचारी पहुंचे पुलिस की शरण मेंAfsar Khan

उमरिया, मध्य प्रदेश। जिले के पाली थाना में बुधवार को निशांत प्रताप सिंह पिता बृजेश सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्रीन सिंटी ने शिकायत दर्ज कराई कि बिट्टू उर्फ हरीश अरोरा निवासी शहडोल एवं जेसीबी क्रमांक एमपी 51 एचए 0110 का चालक नासिर खान ने रिलायन्स जियो इन्फोकम लिमिटेड की आप्टिकल फाइबर केबिल काटकर नुकसान पहुंचाया है, शिकायतकर्ता ने बताया कि वह आरओडब्ल्यू मैनेजर के पद पर रिलायंस जियो में कार्यरत हैं, रिलायंस जियो कंपनी की ओएफसी केबिल उमरिया से शहडोल एनएच 43 के दाहिने तरफ रोड से कुछ मीटर हट कर बिछाई गई।

पूर्व में भी पहुंचाई क्षति :

जेके काम्पलेक्स के खण्डर के सामने बिछी हुई ओएफसी केबिल को कथित कांग्रेसी नेता बिट्टू द्वारा 26 जून से लेकर 29 जून के बीच अपने जेसीबी मशीन के ड्राइर्वर नासिर के द्वारा क्षतिग्रस्त करा दी गई थी, जिसकी सूचना 29 जून को घुनघुटी चौकी में दी गई थी, उक्त केबिल को जुडवाकर ठीक करवाया, जिसके बाद उसे जमीन में 3 से 4 फिट नीचे दबवाया गया था, जिससे लाईन चालू हो गई थी।

फिर किया क्षतिग्रस्त :

कांग्रेसी नेता ने बुधवार की रात्रि लगभग 8 बजे जेसीबी मशीन के आपरेटर नासिर को भेजकर 26 जून को काटे गये केबिल के स्थान पर पुन: केबिल को कटवा दिया, जिससे जियो की संचार सेवा प्रभावित हो गई थी, चूंकि उक्त व्यक्ति द्वारा पूर्व में कंपनी की केबिल कटवा कर सेवा प्रभावित कर क्षति पहुंचाई थी, जिसके बाद इंजीनियर अमित मौर्य एवं योगेन्द्र सिंह, अवनीश दुबे तथा चालक राहुल गुप्ता के साथ पेट्रोलिंग में शहडोल से पाली की तरफ आ रहे थे, तो जेसीबी मशीन को आपरेटर नासिर द्वारा खुदाई की जा रही थी। हम लोगों ने कहा कि किसके आदेश से गड्ढा कर केबिल तार को तोड़ दिये हो तो, बताया कि बिट्टू उर्फ हरीश अरोरा द्वारा मुझे केबिल तार काटने के लिए भेजा है।

यह किया पुलिस ने :

जियो के अधिकारियों ने थाने में दी गई शिकायत में बताया कि केबिल तार कट जाने से करीब 60 हजार का नुकसान हुआ है, जिसकी जांच कर कार्यवाही की जाये, पुलिस ने धारा 3 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 एवं धारा 25 भारतीय तार अधिनियम 1885 एवं 427, 34 भादवि घटित होना पाया गया, पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया है।

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