कोर्ट ने हालानी की जमानत याचिका खारिज की
कोर्ट ने हालानी की जमानत याचिका खारिज कीसांकेतिक चित्र

सरकार को करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व की हानि पहुंचाई, हालानी की जमानत याचिका खारिज की

इंदौर, मध्यप्रदेश। सरकार को करीब 100 करोड़ रूपए से अधिक के राजस्व की हानि पहुंचाने वाले हालानी की ओर से पेश जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, कोर्ट ने हालानी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

इंदौर, मध्यप्रदेश। सरकार को करीब 100 करोड़ रूपए से अधिक के राजस्व की हानि पहुंचाने वाले हालानी की ओर से पेश जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सौ करोड़ रुपए के टैक्स चोरी मामले में आमीर अल्ताफ हालानी, आयु 40 वर्ष, निवासी सूरत, गुजरात की जमानत याचिका खारिज कर दी।

विशेष लोक अभियोजक चंदन एरन की ओर से जमानत याचिका पर सीजीएसटी की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया की सरकार को करीब सौ करोड़ रुपए की टेक्स की हानि पहुंचाने के आरोप में धारा 132 जीएसटी एक्ट में आवेदक को गिरफ्तार किया गया है, जो सज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। अन्य अपराध धारा 467, 471, 120 बी मादंस हेतु पृथक से कार्यवाही प्रस्तावित है। विवेचना जारी है। अन्य षडयंत्रकारियों की तलाश जारी है। साईबर सेल द्वारा भी आरोपी को गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया गया है।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन जाली दस्तावेजो के आधार पर प्राप्त हुए सी.जी. एस. टी. विभाग की ओर से बताया गया कि विभाग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग फर्जी फर्मों के माध्यम से बगैर किसी भी माल की खरीदी-बिक्री किए इनपुट टेक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त कर रहे हैं तथा उक्त फर्जी आईटीसी को आगे प्रदान कर रहे हैं। इंदौर की पांच फर्मों द्वारा फर्जी रूप से आईटीसी प्राप्त एवं प्रदान किया जा रहा है। जांच करने पर दर्शाए पते पर फर्म नहीं पाई गई और यह पाया गया कि इन फर्मों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन जाली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किए गए थे।

सरकार को सौ करोड़ से अधिक के राजस्व की हानि :

कोर्ट को बताया गया कि आवेदक इस गैरकानूनी कृत्य का मुख्य अभियुक्त है। सरकार को करीब 100 करोड़ रूपए से अधिक के राजस्व की हानी पहुंचाने के आरोप में धारा 132 जीएसटी एक्ट में आवेदक को गिरफ्तार किया गया है, जो सज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। अन्य अपराध धारा 467, 471, 120बी मादंस हेतु पृथक से कार्यवाही प्रस्तावित है।

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