मध्य प्रदेश उपचुनाव : 28 लाख तक ही खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी

इंदौर, मध्य प्रदेश : विधानसभा उप निर्वाचन-2020 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर सख्ती से नजर रखी जाएगी।
प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर आयोग द्वारा रखी जाएगी सख्ती से नजर
प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर आयोग द्वारा रखी जाएगी सख्ती से नजरSocial Media

इंदौर, मध्य प्रदेश। विधानसभा उप निर्वाचन-2020 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर सख्ती से नजर रखी जाएगी। प्रत्याशी अपना चुनाव खर्च आयोग द्वारा निर्धारित 28 लाख रुपए की सीमा तक ही कर सकेंगे। यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के डायरेक्टर विक्रम बत्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित दो-दिवसीय प्रशिक्षण में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारियों को दी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में इंदौर के जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर मनीष सिंह, अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सोहन कनाश, रिटर्निंग अधिकारी आरएस मंडलोई सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्यप्रदेश में 27 विधानसभा क्षेत्रों के उप-निर्वाचन के लिए सभी संबंधित 18 जिलों के कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्वाचन व्यय निगरानी, कोविड-19 गाइड-लाइन, आदर्श आचरण संहिता, मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी तथा सोशल मीडिया द्वारा कैम्पेन आदि विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के विषय-विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

10 लाख रुपए से अधिक की नगदी पकड़ी जाती है तो आयकर विभाग करेगा कार्रवाई :

आयोग के डायरेक्टर श्री बत्रा ने कहा कि एक्सपेंडीचर मॉनीटरिंग मशीनरी द्वारा प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार की हर गतिविधि के खर्च पर नजर रखी जायेगी। इसके लिए एक्सपेंडीचर ऑब्जर्वर, सहायक एक्सपेंडीचर ऑब्जर्वर, फ्लाइंग स्क्वाड्स एण्ड स्टेटिक सर्विलांस टीम, वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूविंग टीम, एकाउंटिंग टीम, एक्साइज टीम और मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए या उससे अधिक की नकदी चुनाव क्षेत्र में पकड़ी जाती है, तो आयकर विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। प्रत्याशियों के चुनाव खर्च को कोई भी व्यक्ति संबंधित निर्वाचन कार्यालय में एक रुपये का शुल्क जमा कर अवलोकन कर सकता है। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर प्रमाणित प्रति भी प्राप्त कर सकता है।

हर मतदाता की होगी थर्मल स्क्रीनिंग :

आयोग की डायरेक्टर सुश्री मोना श्रीनिवास ने कहा कि कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी को ध्यान में रखकर विधानसभा उप-चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा। मतदान-केन्द्रों पर कोविड-19 की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जायेंगे। मतदाताओं को लाइन में लगने के लिये 6 फीट की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे। प्रत्येक मतदाता का थर्मल स्क्रीनिंग द्वारा तापमान लिया जायेगा। यदि किसी मतदाता का तापमान अधिक आता है, तो उसका दोबारा तापमान लिया जायेगा। इसके बाद भी तापमान अधिक आने पर उसे मतदान के आखिरी घंटे में मतदान करने के लिये टोकन प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक मतदान-केन्द्र में एक हजार से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। इससे अधिक मतदाता होने पर सहायक मतदान-केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी। मतदान-केन्द्रों पर सेनेटाइजर आदि का इंतजाम रहेगा।

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