मध्य प्रदेश सरकार दुष्कर्म पीड़िता को 8 लाख रुपए तक की मदद देगी
राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया- एफआईआर दर्ज होते ही मिलेगी 25 फीसदी सहायता। इसमें दुष्कर्म से पीड़ितों को 1 से 8 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की जाएगी। थाने में दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज होते ही 25 फीसदी राशि पीड़ित को तत्काल दी जाएगी। वहीं हत्या के मामले में मृतक की पत्नी या अन्य आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता देने का निर्णय लिया गया है।
जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, हम एससी-एसटी वर्ग के पीड़ितों को आर्थिक मदद करने का फैसला किया है। आश्रितों को 5 लाख रुपए तक की मदद तब तक दी जाएगी, जब तक कि उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती है। पीड़ित परिवार के बच्चों की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को विधानसभा में सर्व सम्मति से एससी-एसटी को आरक्षण 10 बढ़ाने संबंधी विधेयक पारित हो गया है। ये 26 जनवरी 2030 तक के लिए होगा। इसमें विधानसभा और लोकसभा में एंग्लो इंडियन भी आरक्षण दिया जाए। इसका अनुरोध भी विधानसभा में किया गया है। 5 हजार अवैध कालोनियों को वैध करने का ड्रॉफ्ट तैयार हो गया है और इसे जल्दी ही वैध करने की कार्रवाई की जाएगी।
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