मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का ऐलान, 17 मई तक नहीं होगी नियमित सुनवाई

मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय ने शनिवार को नई एडवाइजरी जारी कर ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाईकोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय में 17 मई तक नियमित सुनवाई नहीं होगी।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का ऐलान 17 मई तन नहीं होगी नियमित सुनवाई
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राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने शनिवार को प्रदेश की सभी अदालतों में 17 मई तक नियमित सुनवाई नहीं किए जाने के संबंध में नई एडवाइजरी जारी कर निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी ने आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए के मित्तल के आदेश पर एक परिपत्र जारी किया है।

इस परिपत्र के अनुसार हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर के अलावा इन्दौर और ग्वालियर खण्डपीठों में किसी का भी प्रवेश वर्जित रहेगा। कोई भी प्रशासनिक या न्यायिक कार्य इमेल के जरिए मुख्यपीठ के रजिस्ट्रार जनरल या रजिस्ट्रार ज्यूडीशियल द्वारा दोनों खण्डपीठों के प्रिंसिपल रजिस्ट्रारों को भेजे जाएंगे।

इसके अलावा निचली अदालतों में भी आगामी आदेश तक प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अर्जेन्ट मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या जिला अदालतों में संबंधित जिला सत्र न्यायाधीशों या फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज की अनुमति के बिना नहीं हो सकेगी। अर्जेन्ट मामलों की अनुमति मिलने पर संबंधित वकील या उनके पक्षकार को बताया जाएगा कि उन्हें किस जगह पर जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखना है।

गौरतलब है कि पूर्व आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में अर्जेंट मामलों की सुनवाई नहीं किए जाने के संबंध में पारित आदेश को निलंबित कर दिया गया है। इसके लिए प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने मोबाईल फोन को एक्टिव मोड में रखना होगा। ऐसा इसलिए ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी सेवाएं ली जा सकें।

उच्च न्यायालय ने ये साफ शब्दों में कहा कि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में ऊपर दिए गए निर्दशों के तहत उच्च न्यायालय या अन्य निचली अदालतों में काम काज हो सकेगा, लेकिन उसके पहले चीफ जस्टिस से अनुमति लेना जरूरी होगी। समय-समय पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों का सभी संबंधितों को अक्षरश: पालन करना होगा। किसी भी रूप में इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को गंभीरता से लेते हुए संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

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