मध्य प्रदेश : हनी ट्रैप मामले के आरोपियों को मिली जमानत

मध्य प्रदेश से सामने आए हनी ट्रैप मामले में आरोपी पाए गए लोगों को इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सजा सुनाई थी। वहीं, अब इन आरोपियों को इंदौर हाई कोर्ट के आदेश पर जमानत मिल गई है।
मध्य प्रदेश : हनी ट्रैप मामले के आरोपियों को मिली जमानत
मध्य प्रदेश : हनी ट्रैप मामले के आरोपियों को मिली जमानतKavita Singh Rathore -RE

भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कलंकित कर देने वाला बहुचर्चित हनी ट्रैप मामला एक बार फिर चर्चा में है। यह मामला साल 2019 में जब सामने आया था। तब पूरे प्रदेश में खलबली मच गई थी। क्योंकि, इस मामले के तार बड़े-बड़े रसूखदार लोगों से जुड़े पाए गए थे। इस मामले की तहकीकात करने के बाद सबूतों के आधार पर इस मामले में आरोपी पाए गए लोगों को इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सजा सुनाई थी। वहीं, अब इन आरोपियों को इंदौर हाई कोर्ट के आदेश पर जमानत मिल गई है।

इंदौर हाई कोर्ट के आदेश :

दरअसल, साल 2019 में मध्य प्रदेश से सामने आये हनी ट्रैप मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए थे। इस मामले में कई वीडियो और फोटोज भी सामने आए थे। इस मामले ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई शहरों को कलंकित किया था। इस मामले में कई लोग आरोपी पाए गए थे। इनमें मुख्य तौर पर श्वेता स्वप्निल जैन और मोनिका का नाम सामने आया था। जिन्हें जेल भेज दिया गया था। यह मामला इंदौर की हाई कोर्ट संभाल रही है। वहीं, अब इस मामले में आरोपी मोनिका और श्वेता स्वप्निल जैन को इंदौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने 50,000 रूपये की जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं।

मोनिका की तरफ से पैरवी :

बताते चलें, इस मामले इंदौर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आरोपी मोनिका की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक सिंह तथा यावर खान अधिवक्ता ने पैरवी की थी। हालांकि, हनी ट्रैप मामले का खुलासा होने के बाद से यह लोग पिछले 2 सालों यानी 2019 से जेल में ही बंद है, लेकिन अब इन्हे जमानत पर रिहाई देदी गई है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि, 'इस केस के फरियादी हरभजन सिंह पर भी प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। फरियादी द्वारा अपने पोस्ट का मिस यूज किया गया है। आरोपी गण लंबे समय से जेल में बंद हैं।'

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