CAA मसले पर पुलिस व्यवस्था चाक-चौबंद, प्रदेश के कई जिले अलर्ट पर

भोपाल, मध्यप्रदेश : प्रदेश में CAA कानून को लेकर मध्यप्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर, विशेष शाखा ने जारी किया आदेश।
CAA मसले पर पुलिस व्यवस्था चाक-चौबंद
CAA मसले पर पुलिस व्यवस्था चाक-चौबंदDeepika Pal -RE

राज एक्सप्रेस। देशभर में CAA कानून का विरोध लोगों द्वारा उग्र होता जा रहा है देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी वजह से प्रदेश में प्रदर्शन का असर और ज्यादा बढ़े नहीं इसलिए प्रशासन ने धारा 144 प्रदेश के कई जिलों में दो महीने के लिए लागू कर दी है और पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया है। फिलहाल प्रदेश में कानून को लेकर खिलाफ प्रदर्शन तेज नहीं हुआ है लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है।

आगामी आदेश तक रद्द की छुट्टियां :

इस संबंध में इंटेलिजेंस ब्यूरों से मिली जानकारी के आधार प्रदेश में CAA कानून के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया, जिसमें पुलिस को सचेत रहने के आदेश दिए गए हैं। मध्यप्रदेश पुलिस की विशेष शाखा ने आदेश जारी करते हुए लिखा है कि, प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून 2019 को ध्यान में रखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 18 दिसंबर से आगामी आदेश तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को निरस्त कर दिया गया है। जिसमें उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, दमोह, सिवनी और अशोक नगर जिले के पुलिसकर्मियों को मुख्य तौर पर सचेत रहने के निर्देश दिए हैं। आदेश की कॉपी सभी जिलों के आला पुलिस अधिकारियों को भेजी गई है। फिलहाल कानून को लेकर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की कोई बड़ी घटनाएं सामने नहीं आई, छिटपुट प्रदर्शन हुए हैं फिर भी पुलिस प्रशासन इसे लेकर सचेत है।

बता दें कि, इससे पहले पुलिसकर्मियों की छुट्टियां अयोध्या मसले को लेकर फैसले के समय रद्द की गई थीं।

दो महीने लागू रहेगी धारा-144 :

बता दें CAA कानून को लेकर प्रदेश में पहले ही आदेश के आधार पर धारा-144 लागू कर दी गयी थी, जिसे प्रदेश में अब 18 दिसंबर से 18 फरवरी 2020 तक दो महीने के लिए लागू किया जाएगा। जिसके बाद प्रदेश के 52 जिलों में से 40 जिलों से अधिक जिलों में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन ने इसे लागू किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी आपत्तिजनक पोस्ट डालने और भीड़ के रूप में इकट्ठा होने पर विशेष तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर 5 या उससे अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर जहां प्रतिबंध लगाया है वहीं पारिवारिक सदस्यों, विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा और शासकीय कार्यालयों, चिकित्सालय, शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग और सार्वजनिक सेवाओं को इस धारा के दायरे में नहीं रखा गया है।

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