खेतों में नरवाई जलाने पर धारा 144 के तहत होगी कार्यवाही
राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मंदसौर बी एल कोचले ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये हैं।
इस आदेश अनुसार मंदसौर जिले में रबी की कटाई के पश्चात खेतों में नरवाई जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। नरवाई को जलाने के कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। जिसका मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खेतों मे लगाई जाने वाली अनियंत्रित आग से रहवासी बस्तियों में भी आग फैलने की आशंका रहती है, जिससे बड़ी जन-धन हानि हो सकती है।
ऐसे स्थिति को रोकने के लिए इस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसानों के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत कार्यवाही की जावेगी।
ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।