भोपाल: अब रात दस बजे तक खुल सकेंगे बाजार, कलेक्टर ने किया आदेश जारी

भोपाल, मध्यप्रदेश: राजधानी के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किया है जिसके तहत अब बाज़ार रात दस बजे तक खुल सकेंगे।
अब रात दस बजे तक खुल सकेंगे बाजार
अब रात दस बजे तक खुल सकेंगे बाजारSocial Media

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना का संकट जहां थमने का नाम नहीं ले रहा है वहीं दूसरी तरफ संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं जिसे लेकर आम जनता को राहत देते हुए राजधानी के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किया है जिसके तहत अब बाज़ार रात दस बजे तक खुल सकेंगे।

कलेक्टर लवानिया ने आदेश जारी कर कही ये बात

इस संबंध में, भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, रात्रि में बाजार बंद होने का समय 8 बजे से बढ़ाकर 10 बजे तक किया गया है। वहीं रात्रि कर्फ्यू भी नहीं रहेगा। लोग रात में भी आवागमन कर सकेंगे। जिसमें यह आदेश धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के तहत जारी किया गया है। साथ ही जारी आदेश में कहा गया है कि, संक्रमण से बचने के लिए वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं सुरक्षा उपायों का पालन अवश्य करें।

कलेक्टर लवानिया ने आदेश जारी कर कही ये बात
कलेक्टर लवानिया ने आदेश जारी कर कही ये बातSocial Media

राजधानी में नाइट कर्फ़्यू सहित बाज़ार को लेकर आदेश हुए थे जारी

इस संबंध में आपको बताते चलें कि, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल सहित पांच जिलों इंदौर, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया था। जहां 21 नवंबर की रात से प्रभावी किया गया, बीते शनिवार को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगेगा। प्रदेश की राजधानी भोपाल में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकिन बाजार 8 बजे बंद होने के आदेश जारी हुए थे। वही शराब की दुकानें रात 10 बजे ही बंद की जांएगी। इसके बाद लोगों के घूमने पर भी प्रतिबंध लगा था।

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