यात्रियों के लिए खुले हवाई मार्ग: मंत्री मिश्रा के विशेष निर्देश

कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश में लागू लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों से मध्यप्रदेश आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
मंत्री मिश्रा के जारी निर्देश
मंत्री मिश्रा के जारी निर्देशSocial Media

राज एक्सप्रेस। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश में लागू लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों से मध्यप्रदेश आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सख्ती से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश के प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण फैज अहमद किदवई ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अन्य प्रदेशों से एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही मेडिकल परीक्षण किया, जाकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही बताया कि प्रदेश में अन्य राज्यों से हवाई मार्ग द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा संबंधित एयरपोर्ट के अराइवल तथा डिपार्चर क्षेत्र में ही चिकित्सकीय जांच एवं स्व-घोषणा पत्र (व्यक्तिगत विवरण सहित फोन नंबर तथा प्रदेश में स्थाई निवास का पता) प्रस्तुत करना और निर्धारित स्वास्थ्य काउंटर पर चिकित्सकीय परीक्षण (थर्मल स्क्रीनिंग) कराना अनिवार्य होगा।

साथ ही कहा है कि चिकित्सीय परीक्षण के (थर्मल स्क्रीनिंग) दौरान यात्री में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर उसका कोविड-19 टेस्ट कराया जाए और जांच में परिणाम नेगेटिव आने पर ही घर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोविड-19 टेस्ट में यात्री पॉजिटिव पाया जाता है, तो ऐसे यात्री को अनिवार्य रूप से लक्षणों के आधार पर निर्धारित कोविड केयर सेंटर अथवा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेण्टर अथवा संस्थागत आइसोलेशन किया जाना होगा। ऐसी स्थिति में जिले में निर्धारित कोविड केयर सेंटर अथवा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेण्टर अपने आइसोलेशन सेंटर में 10 दिवस के लिए भर्ती किया जाए।

निर्धारित 10 दिवस की आइसोलेशन अवधि उपरांत रोगी की चिकित्सा जांच कर विगत तीन दिन पूर्व से लक्षण विहीन पाए जाने पर उनकी आइसोलेशन अवधि समाप्त की जा सकती है। परंतु यात्रियों को आगामी सात दिवस तक होम आइसोलेशन में प्रोटोकाल पालन करते हुए घर पर ही रहने की सलाह देकर भेजा जा सकता है।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जांच अवधि के दौरान यात्रियों को निर्धारित क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। इन समस्त यात्रियों की सघन निगरानी के लिए उनके मोबाइल फ़ोन में 'आरोग्य सेतु ऍप' इंस्टॉल कराया जाए, जिससे निगरानी सुनिश्चित हो सके। ऐसे यात्री जो एयरपोर्ट के जिले के निवासी नहीं है अथवा किसी अन्य जिलों में प्रस्थान कर रहे हैं, उन जिलों के कलेक्टरों को सम्बंधित यात्रियों की सूचना प्रदान की जाए।

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल न्यूज एजेंसी फीड के आधार पर प्रकाशित किया गया है। सिर्फ शीर्षक में बदलाव किया गया है। अतः इस आर्टिकल अथवा समाचार में प्रकाशित हुए तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।

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