राज एक्सप्रेस। कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में 21 दिन के लॉक डाउन को देखते हुए बिजली के बिलों और नगर निगम के करों को जमा करने वाले उपभोक्ताओं को रतलाम विधायक चेतन कश्यप के आग्रह पर राज्य शासन ने राहत दी है।
अब नगर निगम के टैक्स 15 अप्रैल तक और घरेलू कनेक्शन के बिजली बिल 14 अप्रैल तक जमा करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।
बिजली बिल 14 और नगर निगम कर 15 अप्रैल तक बिना पेनल्टी भरे जा सकेंगे
विधायक चेतन्य कश्यप
विधायक चेतन्य कश्यप ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर 21 दिनों के लॉक डाउन को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर बिजली कंपनी और नगर निगम उपभोक्ताओं की परेशानी बताई है। श्री चौहान को अवगत कराया था कि नगर निगम के करों और बिजली बिलों को भरने की समय सीमा लॉक डाउन को देखते हुए काफी कम है। इससे आम लोगों पर नियत तिथि तक बिल अथवा टेक्स जमा नहीं करने पर पेनल्टी के रूप में आर्थिक भार पड़ेगा। आमजन को बिजली तथा नगर निगम के कर नहीं भरने पर असुविधा भी हो सकती है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस पर तत्काल जन सुविधा के लिए नगर निगम के सभी प्रकार के टैक्स भरने की तिथि 15 अप्रैल तक रखने और इस दौरान आमजन से कोई पेनल्टी नहीं लिए जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने घरेलू बिजली के बिलों के लिए भी 14 अप्रैल तक की समय सीमा तय की है। इस तिथि तक उपभोक्ता से कोई पेनल्टी नहीं ली जावेगी। विधायक श्री काश्यप ने देश-प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान से पेनल्टी छूट की अवधि को और बढ़ाने का आग्रह किया है।
ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।