मप्र सरकार ने बदला नियम, शादी में बारात एवं समारोह की अनुमति नहीं

मध्यप्रदेश में कोरोना पॉजिटिव दुल्हन मिलने के बाद सरकार सख्त। शिवराज सरकार ने बदला नियम। कहा, शादी में बारात व समारोह की अनुमति नहीं, नियम तोड़ने पर होगा केस दर्ज।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानSocial Media

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के जाटखेड़ी क्षेत्र में बारात आई। जिसमें दुल्हन कोरोना संक्रमित हुई। इस घटना के बाद शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अपने पुराने आदेश को बदलते हुए अब शादी में बारात के लिए बसों की अनुमति जारी नहीं करने का फैसला लिया है। शादी बारात के लिए किसी तरह की गाड़ियां और बस चलाने की अनुमति जारी नहीं की जाएगी। शादी समारोह में लोगों को तय गाइडलाइन का पालन करना होगा। सरकार ने तय किया है कि जो गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उसकी शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।

कोरोना गाइडलाइन के अनुसार संक्रमित क्षेत्रों के बाहर शादी की अनुमति तो हैं, लेकिन बारात नही निकली जा सकती और न ही बड़ा समारोह किया जा सकता हैं। शादी में कुल 50 सदस्यों को शामिल होने की अनुमति दी गई हैं। यह नियम तोड़ने पर मामला दर्ज किया जाएगा। यह चेतावनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना स्थिति की समीक्षा करते हुए दी। सीएम ने भोपाल के जाटखेड़ी में हुई घटना के बाद यह चेतावनी दी हैं।

इस नियम तोड़ने पर होगा केस दर्ज :

आपको बता दें इस कोरोना महासंकटकाल में शादी की अनुमति तो दी गई है, लेकिन शादी के बारात नहीं निकाली जा सकती और इस न ही इस जश्न में बड़ा समाराेह किया जा सकता है और अगर इस संकट में यह नियम किसी ने तोड़ा तो उन पर मामला दर्ज किया जाएगा। यह चेतावनी मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए दी।

जानकारी के अनुसार, भोपाल के जाटखेड़ी में बारात आई, जिसमें दुल्हन संक्रमित हुई और साथ ही 32 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि शादी समारोह और अंत्येष्टि (अंतिम संस्कार) के लिए तय संख्या का सख्ती से पालन करना होगा।

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