MP के सैलून-पार्लर पर भी सरकार की रियायत,सख़्त नियमों के साथ खुलेंगे

कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन चौथे चरण के चलते सरकार ने हेयर कटिंग सैलून और पार्लर खोलने के लिए जारी किए दिशा-निर्देश।
हेयर कटिंग सैलून और पार्लर खोलने के लिए जारी किए दिशा-निर्देश
हेयर कटिंग सैलून और पार्लर खोलने के लिए जारी किए दिशा-निर्देशSyed Dabeer-RE

राज एक्सप्रेस। देशभर में कोरोना के खतरे की रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सिलसिला जारी रहा, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसके बचाव के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन की अवधि को चौथे चरण के लिए 31 मई तक बढ़ा दी गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई तमाम मोर्चों पर पूरी शिद्दत के साथ जारी है। इसी क्रम में कई नई गाइडलाइंस जारी की गई जिसमें कुछ छूट दी है।

मध्यप्रदेश में कोरोना के खतरनाक संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार की ओर से हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संकट काल के बीच सरकार ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए सेवाओं को सशर्त अनुमति दे दी है, साथ ही कई दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे सकते हैं।

मध्यप्रदेश में इसी कड़ी में संक्रमण फैलने के डर से सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानों को पिछले दिनों से पूरी तरह से बंद कर दिया गया, वहीं इस संकट के बीच सरकार ने हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर खोलने के लिए जारी किए दिशा निर्देश ।

हेयर कटिंग सैलून/पार्लर खोलने के लिए सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश

-बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम, गले में खराश वाले व्यक्तियों को पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया।

-हैंड सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया।

-दिए गए आदेश में और देखें किन-किन निर्देशों का करना होगा पालन।

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