राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश से सामने आये बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में कोर्ट की सुनवाई में जज ने SIT द्वारा कही गई बात को खारिज कर दिया। इसके अलावा जज भरत कुमार व्यास की कोर्ट में श्वेता स्वप्निल जैन को मानव तस्करी मामले में बरी कर दिया गया है। साथ ही आरोपी पाए गए श्वेता विजय जैन, आरती दयाल और अभिषेक पर मानव तस्करी के मामले दर्ज किये गए थे। यह मामले मोनिका यादव के पिता हीरालाल की शिकायत पर CID ने दर्ज किया था। इस मामले में धारा 370, 370 A और 120 B लगाई गई थी।
SIT द्वारा कही गई बात :
SIT द्वारा आयकर विभाग को केवल लेनदेन से जुड़े दस्तावेज ही देने की बात कही गई थी। सोमवार को हुई सुनवाई भी SIT के आवेदन पर ही हुई।
कोर्ट ने दिए थे आदेश :
पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि, आयकर विभाग को 10 दिन के अंदर हनीट्रैप मामले से जुड़े SABHI लेन-देन के दस्तावेज सौंप दिए जायें, क्योंकि आयकर विभाग द्वारा हनीट्रैप मामले में करोड़ों रुपए के लेनदेन की जांच करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने आयकर विभाग के आवेदन पर दस्तावेज सौंपने के आदेश दिए थे। इन आदेश के बाद SIT ने संशोधन के लिए आवेदन दिया।
SIT द्वारा दिया गया आवेदन :
SIT द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया था कि, आयकर विभाग का एक सीमित दायरा है विभाग सिर्फ लेनदेन की जांच कर सकता है, इसलिए उसे पूरे दस्तावेज न देते हुए केवल जरूरी दस्तावेज ही दिए जाने चाहिए। लेकिन कोर्ट ने SIT द्वारा दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया और SIT को आयकर विभाग को दस्तावेज सौंपने होंगे।
नए सिरे से होगी पूछताछ :
हनीट्रैप मामले में जिन रसूखदारों और बड़े अधिकारियों का नाम आया है, उनसे अब आयकर विभाग नए सिरे और अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करेगा। साथ ही मामले की छानबीन भी की जाएगी। आयकर विभाग की इंवेस्टीगेशन विंग को हाईकोर्ट से आदेश मिला है कि, SIT टीम मामले में आरोपी तीनों महिलाओं श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और आरती दयाल से लंबी पूछताछ कर चुकी है। अब आयकर विभाग SIT द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के परीक्षण के बाद उसकी अगली कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
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