अदालत ने जमानत की खारिज
अदालत ने जमानत की खारिजSocial Media

शहडोल : नपा का ऑपरेटर करता था शासकीय राशि का बंदर बांट

शहडोल, मध्य प्रदेश : सूचना के अधिकार के तहत विवाह सहायता राशि की जानकारी प्राप्त की गई। जिसमें यह पता चला कि फर्जी दस्तावेजों से होता था खेल, अदालत ने जमानत की खारिज।

शहडोल, मध्य प्रदेश। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने थाना ब्यौहारी में अभियुुक्त प्रणय पटेल पिता श्याम सुन्दर पटेल उम्र 26 वर्ष निवासी आखेटपुर थाना-ब्यौहारी के द्वारा दायर की गई जमानत अर्जी को खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिये हैं। प्रकरण में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिलीप सिंह राठौर ने पैरवी की।

फर्जी राशि का आहरण :

18 मार्च 2017 को थाना-ब्यौहारी में परिवादी रामराज गुप्ता ने परिवाद पत्र अग्रिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राप्त हुआ था, जिसमें फर्जीवाड़े की शिकायत उच्चाधिकारियों से कर जांच की मांग की गई थी। परिवादी को जानकारी प्राप्त हुई कि नगर परिषद ब्यौहारी में भवन संनिर्माण एवं कर्मकार मण्डल के माध्यम से नगरपालिका के कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा फर्जी राशि का आहरण किया गया है।

अधिकारियों की थी मिली भगत :

सूचना के अधिकार के तहत विवाह सहायता राशि की जानकारी प्राप्त की गई। जिसमें यह पता चला कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर कर्मचारी एवं अधिकारियों की मिली भगत से किसी अन्य की फोटो चस्पाकर 25000 रूपये की राशि का आहरण 04 जून 16 को फर्जी परिचय पत्र, आधारकार्ड एवं निमंत्रण कार्ड के आधार पर किया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आपरेटर निकला मास्टर माईंड :

पुलिस द्वारा उक्त मामलें में सम्मिलित कर्मचारी एवं अधिकारियों के विरूद्ध जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा 27 जुलाई को उक्त मामलें में उपलब्ध सबूतों के आधार पर अभियुक्त प्रणय पटेल जो कि कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर था, उसके विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त की ओर से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त का जमानत याचिका आवेदन न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

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