अब हर्ष फायर पर शिकंजा कसेगी पुलिस

छतरपुर : फायरिंग में घायल होने पर 307 और मृत्यु पर लगेगा 302 का मुकदमा, एसपी ने थाना प्रभारियों की बैठक में दिए निर्देश
अब हर्ष फायर पर शिकंजा कसेगी पुलिस
अब हर्ष फायर पर शिकंजा कसेगी पुलिसSubodh Tirpathi

राज एक्सप्रेस। एक सप्ताह के भीतर जिले में हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु एवं भाजयुमो के महामंत्री बॉबीराजा गठेवरा के गंभीर घायल होने की घटनाएं सामने आने के बाद अब पुलिस महकमा हर्ष फायर जैसी कुप्रथा पर लगाम कसने जा रहा है। बुन्देलखण्ड में शुभ कार्यों के दौरान बंदूकों से अंधाधुंध फायरिंग करने का चलन कई लोगों की जान ले रहा है। इसलिए अब पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी।

उल्लेखनीय है कि जिले में पहले ही कलेक्टर के आदेश से हर्ष फायरिंग पर रोक लगी है लेकिन पुलिस की लापरवाही से एक बार फिर हर्ष फायरिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों की बैठक लेकर उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं। एसपी ने कहा कि थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों के विवाह घरों एवं आम जनता में यह जागरूकता लाए कि हर्ष फायरिंग न की जाए। उन्होंने कहा कि हर्ष फायरिंग होने पर संबंधित विवाहघरों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। अब तक हर्ष फायरिंग के दौरान होने वाली घटना को दुर्घटना के रूप में दर्ज किया जाता था, लेकिन अब पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त रुख करेगी।

एसपी ने कहा कि हर्ष फायर में यदि कोई घायल होता है तो संबंधित व्यक्ति पर धारा 307 एवं किसी की मृत्यु होने पर 302 का मुकदमा दर्ज होगा। आईजी ने कहा दिसम्बर तक लंबित मामले निपटाएं, शनिवार को सागर रेंज के आईजी सतीश सक्सेना भी छतरपुर के प्रवास पर रहे। बढ़ते हुए बाल शोषण के मामलों को देखते हुए उन्होंने थाना प्रभारियों को जन जागरूकता के प्रयास लाने एवं स्कूल-कॉलेजों के आसपास निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान एएसपी जयराज कुबेर सभी एसडीओपी व थाना प्रभारी मौजूद रहे।

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