शहडोल, मध्य प्रदेश। पुलिस अधीक्षक ने अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के रोकथाम के संबंध में निर्देशित किया गया था। निर्देशानुसार थाना अमलाई क्षेत्रांतर्गत रविवार को मुखबिर सूचना मिली कि अनूपपुर की तरफ से अवैध रेत परिवहन कर शहडोल तरफ बिक्री हेतु डग्गियों के माध्यम से ले जाई जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिमा एस. मैथ्यू, एसडीओपी धनपुरी भरत दुबे एवं थाना प्रभारी अमलाई के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत बटुरा एनएच 43 के सामने वाहन चेकिंग लगाई गई।
इन वाहनों पर गिरी गाज :
चेकिंग के दौरान अनूपपुर तरफ से आने वाले वाहन रेत लोडेड डग्गी क्रमांक एमपी 18 जी 4631, एमपी 18 जी 4242, एमपी 18 जी 4206 एवं एमपी 18 जी 4743 को रोककर पूछताछ करने पर चारो डग्गियों के वाहन चालको ने अपना नाम क्रमश: नीरज यादव पिता नंद कुमार यादव उम्र 29 वर्ष निवासी रोहनिया थाना सोहागपुर, गोलू उर्फ घनश्याम बैगा पिता लालमन बैगा उम्र 24 वर्ष निवासी सरईकापा थाना बुढ़ार, महेश यादव पिता रेब्बू यादव उम्र 35 वर्ष निवासी रोहनिया थाना सोहागपुर एवं हिम्मत सिंह पिता कमल भान सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बड़वाही थाना पाली जिला उमरिया बताये एवं डग्गियों में लोड रेत सेे संबंधित दस्तावेज (रायल्टी) मांगने पर चारो आरोपियों ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये।
चोरी सहित खनिज अधिनियम लगाया :
पुलिस द्वारा मौके पर रेत से भरी चारो डग्गियों को ज़ब्त कर थाना परिसर सुरक्षार्थ खड़ा किया एवं चारो आरोपी चालकों के विरूद्ध धारा 379, 414 भादवि एवं 4/21 म.प्र. गौण खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।
किसकी है लापरवाही :
इस पूरे मामले में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अनूपपुर जिले में रेत का ठेका खनिज विभाग निगम जिस ठेकेदार को सौंपा है, उसके द्वारा रेत अवैध रूप से दूसरी खदान से निकलवाई जा रही थी और ईटीपी दूसरे खदान की दी जा रही थी, बीच में जांच के दौरान वाहन अवैध रूप से परिवहन करते तो पकड़े गये, लेकिन पुलिस को इस मामले में विवेचना के दौरान ईटीपी की जांच के साथ ही ठेकेदार के द्वारा की गई कारस्तानी से भी पर्दा उठाने की जरूरत है, तब जाकर पूरा मामला साफ हो सकेगा।
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