राज एक्सप्रेस। बेरोजगारी खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार अपना वचन निभाने की तैयारियां कर रही है। इस तहत कमलनाथ सरकार वर्दीधारियों की भर्ती उम्र सीमा बढ़ाकर युवाओं को बेरोजगारी से राहत देने की कोशिश कर रही है। सरकारी भर्ती के लिए एक बार फिर अधिकतम उम्र सीमा में फेरबदल किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार वर्दीधारी और छोटे पदों पर भर्ती की अधिकतम उम्र में बदलाव कर रही है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
कमलनाथ सरकार-
"अधिकतम आयु सीमा में बदलाव कर बेरोजगारी दूर करेगी"
पुलिस विभाग और वन विभाग के राज्य कर्मचारियों के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष करने की तैयारी की जा रही है तथा महिलाओं और आरक्षित वर्ग के लिए उम्र सीमा 38 वर्ष होगी, साथ ही 2 साल की जगह पर नौकरी 3 साल के लिए पक्की की जाएगी, प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
पहले उम्र सीमा में किया था बदलाव
पहले 5 जून 2017 को तत्कालीन शिवराज सरकार ने उम्र सीमा में बदलाव किया था, इसमें मध्यप्रदेश के निवासी को 5 साल की छूट देकर वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 33 वर्ष की थी, बाहर के लोगों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष यथावत रखी थी।
हाईकोर्ट का कहना था
हाईकोर्ट का इस पर कहना था कि- सरकार प्रदेश के मूल निवासी और बाहरी उम्मीदवारों की भर्ती उम्र में अंतर नहीं कर सकती तब से यह मामला अटका हुआ था, हाल ही में विभाग ने वर्दीधारी पदों की आयु पहले की तरह 28 वर्ष करने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे जीएडी मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने खारिज कर दिया।
मंत्री का कहना था
"जीएडी मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने का कहना था कि- कांग्रेस हर हाल में अपने वचन को निभाएगी और इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।"
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