भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के द्वारा की गई जन कल्याणकारी घोषणायें

सिंगरौली, मध्यप्रदेश : प्रधानमंत्री भारत सरकार तथा मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में कलेक्टर ने दिए निर्देश।
कलेक्टर ने संबंधित विभाग अधिकारियों तत्काल घोषणाओ के क्रियान्वन का दिया निर्देश।
कलेक्टर ने संबंधित विभाग अधिकारियों तत्काल घोषणाओ के क्रियान्वन का दिया निर्देश।Shashikant Kushwah

राज एक्सप्रेस। देश मे कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है कोरोना के खतरे के कारण आर्थिक कठिनाईयों का सामना कर रहे कमजोर वर्गो की सहायता के लिए प्रधानमंत्री भारत सरकार तथा मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में कलेक्टर श्री केवीएस चौधरी के द्वारा जिले में निवासरत गरीबों को अगले तीन महीने तक अतिरिक्त 5 किलो चावल या 5 किलो गेंहू और 1 किलो दाल निःशुल्क दिये जाने का निर्देष दिया ।

प्रधानमंत्री जनधन खाता धारक महिलाओं को अगले तीन महिने तक 5 सौ रूपये: प्रधानमंत्री जनधन खाता धारक महिलाओं को अगले तीन महिने तक 5 सौ रूपये प्रति माह दिये जाने तथा उज्जवला योजना के लाभार्थियों को तीन माह में तीन मुफ्त गैस सिलेन्डर दिये जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अप्रैल माह में 2 हजार रूपयें हस्थानांतरित किये जाये तथा स्व सहायता समूहों को बिना सम्पत्ति गिरवी के ऋण लेने की सीमा 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 किया जाये।

कर्मचारियों का भी रखा गया ख्याल : कोरोना महामारी से लड़ रहे स्वस्थ्य कर्मियों को 50 लाख रूपये के बीमा के निर्देश दिए गये हैं तथा 100 से कम कर्मचारी संगठनों में काम करने वाले 15 हजार से कम मासिक वेतन वाले कर्मचारियों का 24 प्रतिशत पीएफ वहन शासन द्वारा किया जायेगा। शासन के आदेशानुसार नौकरी पेशा लोगों को आपदा के दौरान ई पीएफ फण्ड से 75 प्रतिशत राशि या 3 माह का वेतन जो भी कम हो निकाल सकेंगे।

वहीं एक अप्रैल से मिलेंगे वेतन में 20 रूपये की बढ़ोत्तरी की गई है। विधवाओं और वरिष्ट नागरिकों को अगले तीन महिने के लिए एक हजार रूपये प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिले के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन आदि का भुगतान दो माह का अग्रिम रूप से किये जायेंगे। सह निर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत दर्ज मजदूरों को 1 हजार रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा : कोरोना पाजिटिव पाये जाने पर शासकीय चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में निःशुल्क ईलाज किये जायेंगे। यह ईलाज सभी वर्गो के लिए उपलब्ध रहेगा तथा निजी चिकित्सालयों को प्रति पूर्ति के रूप में आयुष्मान भारत योजना में निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जायेगा। ग्राम पंचायतों में पंच परमेश्वर योजना की प्रशासनिक मद मे उपलब्ध राशि का उपयोग लोगों के भोजन, आश्रम की व्यवस्था के लिए किया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक माह का राशन निःशुल्क दिया जायेगा। प्राथमिक शालाओं एवं माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों के खाते में मध्यान्ह भोजन की राशि का वितरण किये जाने का निर्देश दिया गया है।

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