फसलों के वित्तमानों का निर्धारण करने राज्यस्तरीय तकनीकी समिति का पुनर्गठन

राज्य शासन द्वारा विभिन्न फसलों के वित्तमानों का निर्धारण करने के लिये राज्य-स्तरीय तकनीकी समिति का पुनर्गठन किया गया है। अपर मुख्य सचिव-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के अध्यक्ष होंगे।
फसलों के वित्तमानों का निर्धारण करने राज्यस्तरीय तकनीकी समिति का पुनर्गठन
फसलों के वित्तमानों का निर्धारण करने राज्यस्तरीय तकनीकी समिति का पुनर्गठनsocial media

भोपाल, मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा विभिन्न फसलों के वित्तमानों का निर्धारण करने के लिये राज्य-स्तरीय तकनीकी समिति का पुनर्गठन किया गया है। जिसके अपर मुख्य सचिव-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के अध्यक्ष बनाये गए है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इसमें 23 समिति सदस्य बनाये गये हैं। इनमें अपर मुख्य सचिव पशु-पालन, प्रमुख सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, प्रमुख सचिव सहकारिता, प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ शामिल भी हैं।

इसके अलावा आयुक्त/संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, संचालक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, संचालक मत्स्य-पालन, संचालक पशु-पालन, मुख्य महाप्रबंधक (सी.जी.एम.) भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबंधक (सी.जी.एम.) नाबार्ड, प्रबंधक संचालक दुग्ध महासंघ, प्रबंध संचालक मत्स्य महासंघ, संयोजक एस.एल.बी.सी., प्रदेश के समस्त व्यावसायिक बैंक के राज्य-स्तरीय कार्यालय के प्रमुख, चेयरमेन मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक इंदौर, चेयरमेन मध्यांचल ग्रामीण बैंक सागर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के संचालक (रिसर्च एंड एक्सटेंशन) ग्वालियर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के संचालक (रिसर्च एंड एक्सटेंशन) जबलपुर, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के संचालक (रिसर्च एंड एक्सटेंशन) जबलपुर और आई.सी.ए.आर. के राज्य-स्तरीय कार्यालय के प्रतिनिधि सदस्य बनाये गये हैं।

मध्यप्रदेश अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक को समिति का सदस्य एवं संयोजक बनाया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा फसलों के वित्तमानों का निर्धारण करने राज्यस्तरीय तकनीकी समिति का पुनर्गठन किया गया है।

डिस्क्लेमर : यह आर्टिकल न्यूज एजेंसी फीड के आधार पर प्रकाशित किया गया है। इसमें राज एक्सप्रेस द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है।

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