भोपाल नगर निगम आम चुनाव के लिये 25 मई को होगा आरक्षण
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नगर निगम आम चुनाव के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग के वार्डो का 25 मई को होगा आरक्षण

भोपाल, मध्यप्रदेश। भोपाल नगर निगम आम चुनाव के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) एवं अनारक्षित (महिला) के वार्डों का आरक्षण 25 मई को होगा।

भोपाल, मध्यप्रदेश। भोपाल नगर निगम आम चुनाव के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) एवं अनारक्षित (महिला) के वार्डों का आरक्षण 25 मई, बुधवार को अपरान्ह 3 बजे रवीन्द्र भवन, पुराना ऑडिटोरियम हॉल में होगा।

आरक्षण के प्रक्रिया को देखने के लिये लगाई जायेंगी टी.वी. स्क्रीन : कलेक्टर

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि, आरक्षण के प्रक्रिया को देखने के लिये ऑडिटोरियम के बाहर टी.वी. स्क्रीन लगाई जायेंगी। कलेक्टर ने आरक्षण प्रक्रिया के दौरान कोरोना गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश भी दिए है। सभी व्यक्तियों को सेनेटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया जाए और सभी प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर रखने के लिये भी कहा गया है।

भोपाल में 25 मई को होगी ग्राम पंचायत के वार्ड और सरपंच पद की आरक्षण प्रक्रिया :

बता दें, MP में पंचायत चुनाव पहले और नगरीय निकायों के चुनाव बाद में कराए जाएंगे। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग की राज्य सरकार के अफसरों के साथ चली बैठक में इसके संकेत मिले थे। वहीं सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंचायतों का आरक्षण तय करने का कार्यक्रम जारी कर दिया था। जिसमें कहा गया था 25 मई तक आरक्षण की कार्रवाई पूरी करनी होगी, भोपाल में ग्राम पंचायत के वार्ड और सरपंच पद की आरक्षण प्रक्रिया 25 मई को होगी।

इस संबंध में शुक्रवार को कलेक्टर ने जारी किए थे आदेश

इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शुक्रवार को आदेश जारी किए थे। तब भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया था कि प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद पंचायत फंदा एवं बैरसिया की समस्त ग्राम पंचायतों के वार्ड के पंच, सरपंच के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही बुधवार 25 मई 2022 को होगी।

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