सागर, मध्यप्रदेश। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना का असर जहां जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ संकटकाल के बीच एक के बाद एक कई जिले लॉक होते जा रहे हैं इस बीच ही संक्रमण से रोकथाम के लिए गुरुवार रात दस बजे से 22 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। जिसके आदेश कलेक्टर ने जारी किए हैं।
कलेक्टर दीपक सिंह ने आदेश के तहत की बात
इस संबंध में, कलेक्टर दीपक सिंह द्वारा जारी आदेश के तहत सभी नगरीय क्षेत्र नगर निगम सागर, छावनी बोर्ड कैंट, नगरीय निकाय मकरोनिया, शाहपुर, राहतगढ़, सुरखी, बिलहरा, बांदरी, मालथौन, खुरई, बीना, देवरी, बंडा, शाहगढ़, रहली, गटाकोटा में नियम लागू रहेंगे। इसके अलावा कहा गया है कि, कर्फ्यू के दौरान इच्छुक किराना दुकानदार 20 रुपए चार्ज लेकर होम डिलेवरी कर सकेंगे। बता दें कि, होम डिलेवरी का समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया।
घर -घर पहुचेंगे कोरोना कर्फ्यू के दौरान फल और सब्जी के ठेले
इस आदेश के तहत यह भी कहा गया कि, लोगों को जरूरत के सामानों की आपूर्ति होती रहेगी। जिसमें कोरोना कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी के ठेले और दूध वितरित करने वाले लोगों को आवासीय क्षेत्रों में सुबह 7 से 9 बजे और शाम को 6 से रात 8 बजे तक आने-जाने की छूट रहेगी। उपार्जन केंद्र, मंडी समेत किसानी से जुड़ी दुकानें और वाहन कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे।
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