RTO ने की वाहनों की चेकिंग
RTO ने की वाहनों की चेकिंगSatyendra Chouhan

सागरः आरटीओ ने शहर के मुख्य क्षेत्रों में की वाहनों की चैकिंग

सागर, मध्यप्रदेशः शहर के मुख्य क्षेत्रों बस स्टैण्ड और स्कूल की बसों की चेकिंग आरटीओ के द्वारा की जा रही है, चैकिंग के दौरान किए गए 08 वाहन जप्त।

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के सागर जिले में आरटीओ द्वारा शहर के मुख्य क्षेत्रों , बस स्टैण्ड, स्कूल वाहन एवं अन्य वाहनों की चैकिंग और चालान संबंधी मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी।

नियमों के तहत की गई चैकिंगः

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि, बिना परमिट, चालक लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में नहीं होने, वाहन से संबंधित दस्तावेज, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, मोटरयान कर प्रमाण -पत्र आदि मौके पर पाये जाने से सम्बन्धित नियमों के तहत चैकिंग की गई जिसमें लगभग 39 वाहनों को चैक किया गया। जिसमें से पाँच स्कूल वाहनों को क्रमश: एमपी 09 एस 8968, एमपी 19 डी 9599, एमपी 09 एस 9152, एमपी 15 पीए 0321, एमपी 09 एस 9561 उन्हें जप्तकर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया, इनमें से दो स्कूल वाहन क्रमांक-एमपी 19 डी 9599, एमपी 09 एस 9561 जिनके टायर रिमोल्ड तथा अनाधिकृत रूप से सीट लगी होने के कारण इनकी फिटनेस तुरंत निरस्त की गई।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए RTO ने किया अभिभावकों से अनुरोधः

सोमवार को स्कूल वाहन क्रमांक एमपी 15 जी 2709 से दुर्घटना होना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, उक्त वाहन को चैक किया गया जो डिलेवरी वेन के रूप में पंजीकृत होकर स्कूल में अनाधिकृत रूप से संचालित पायी गई, जिसे जप्त किया गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने स्कूलों में संचालित ऐसे वाहनों में बैठने वाले सभी बच्चों के अभिभावकों से अनुरोध किया है कि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे स्कूल वाहनों में अपने बच्चों को न भेजें, क्योंकि यह नियमानुसार उचित नहीं है।

मोटरयान अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई:

चैकिंग के दौरान 01 यात्री बस क्रमांक एमपी 09 एफए 5185 को चैक किया गया जिस पर शासन का मोटरयानकर (टैक्स) बकाया होने से जप्त किया गया, एवं 01 यात्री बस जिसमें लगेज परिवहन किया जा रहा था, जिस पर चालानी कार्यवाही कर 3000 रुपये मोटरयान अधिनियम के तहत शमन शुल्क वसूल किया गया। साथ ही 02 गामा वाहन क्रमांक एमपी 20 टी 7154, एमपी 15 बीए 2831 मुख्य बस स्टेण्ड के समीप अनाधिकृत रूप से खड़ी पाई गयी जिन्हें जप्तकर कार्यालय परिसर में रखा गया

आरटीओ ने दी बस संचालको को हिदायतः

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गयी कि वे स्कूल बसों का संचालन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत समस्त बिन्दुओं का पालन करें। यदि चैकिंग के दौरान वाहनों में कमियां पाई गईं तो नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

Related Stories

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com