सीधी जिले में धारा 144 लागू जिला प्रशासन हुआ सतर्क

सीधी, मध्यप्रदेश : अयोध्या मामले को लेकर फैसले की घड़ी नजदीक आ रही हैं उसी क्रम में सीधी जिला कलेक्टर ने प्रदत्त शक्तियों से जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए धारा 144 लगा दी है।
सीधी जिले में धारा 144 लागू
सीधी जिले में धारा 144 लागूShashikant Kushwaha

राज एक्सप्रेस। अयोध्या मामले को लेकर फैसले की घड़ी नजदीक आ रही हैं उसकी क्रम में सीधी जिला कलेक्टर श्री रविन्द्र कुमार चौधरी ने प्रदत्त शक्तियों से जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए धारा 144 लगा दी है उक्ताशय में स्पष्ट किया है कि जिले में शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का काउंट डाउन शुरु होने के साथ ही अब प्रशासन सतर्क हो गया है।

क्या है धारा-144 और कब लगाई जाती है?

सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने के लिए उस स्थिति में लगाई जाती है जब किसी तरह के सुरक्षा संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो। धारा-144 जहां लगती है। प्रभावित इलाके में 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। धारा लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है। यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है।

धारा-144 और कर्फ्यू के बीच फर्क

ध्यान रहे कि सेक्शन 144 और कर्फ्यू एक चीज नहीं है। कर्फ्यू बहुत ही खराब हालत में लगाया जाता है। उस स्थिति में लोगों को एक खास समय या अवधि तक अपने घरों के अंदर रहने का निर्देश दिया जाता है। मार्केट, स्कूल, कॉलेज आदि को बंद करने का आदेश दिया जाता है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही चालू रखने की अनुमति दी जाती है।

इस दौरान ट्रैफिक पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहती है। जमा होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम तीन साल कैद की सजा हो सकती है। बहरहाल सीधी जिले में धारा 144 लगाए जाने से जिले के अंदर व जिले की सीमाओं को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो चुका है साथ ही सोशल मीडिया में कड़ी नजर रखी जा रही है। बैंक और कोर्ट इस आदेश से बाहर रखे गए हैं सीधी की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

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