भोपाल में विधानसभा सत्र की सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू
भोपाल में विधानसभा सत्र की सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागूSocial Media

भोपाल में विधानसभा सत्र की सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इस बार का बजट राजनैतिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। जानिए बजट सत्र में कानून व्यवस्था कैसी रहेगी।

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार दिनांक 16 मार्च 2020 से प्रारंभ होकर सोमवार दिनांक 13 अप्रैल 2020 तक चलेगा। उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक शांति व कानून व्यवस्था के मद्देनजर भोपाल कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा विधानसभा भवन के आसपास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को लागू कर दिया गया है। उल्लेखित क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। इस प्रकार एकत्रित भीड़ को गैरकानूनी समझी जाएगी एवं उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल में निम्न स्थानों पर धारा 144 प्रभावशील रहेगी :-

1- लिली टॉकीज से रोशनपुरा पहुंचने वाला मार्ग।

2- बाणगंगा से राजभवन एवं जनसंपर्क कार्यालय की ओर प्रवेश करने वाला मार्ग।

3- पुराना पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शब्बन चौराहा होते हुए पुरानी जेल मार्ग।

4- स्लाटर हाउस रोड बोर्ड ऑफिस चौराहा।

5- झरनेश्वर मंदिर चौराहा से ठंडी सड़क से 74 बंगले के सबसे ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा।

6- नवीन विधानसभा क्षेत्र से राजभवन क्षेत्र रोशनपुरा चौराहा से पत्रकार भवन एवं राजभवन की ओर जाने वाले समस्त मार्ग, विधायक विश्रामगृह के सामने वाला रोड, पुराना पुलिस अधीक्षक कार्यालय चौराहे से शब्बन चौराहे से पुरानी जेल का क्षेत्र का समस्त क्षेत्र।

7- मैंदा मिल सड़क के ऊपर का समस्त क्षेत्र बोर्ड ऑफिस चौराहा, झरनेश्वर मंदिर गुलाब उद्यान 74 बंगला एवं पत्रकार भवन के नवीन विधानसभा की ओर पहुंचने वाली सड़क विंध्याचल भवन, सतपुड़ा भवन, वल्लभ भवन एवं अरेरा एक्सचेंज का क्षेत्र, ओम नगर, वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र।

बता दें, इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्रों में पुतला दहन, धरना प्रदर्शन, आंदोलन नहीं करेगा। यह आदेश विवाह समारोह, बारात तथा शव यात्रा पर प्रभावशील नहीं रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति को भादवि की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

Related Stories

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com