राज एक्सप्रेस। प्रदेश में एक बार फिर धारा 144 प्रभावी हो गई है ऐसा प्रदेश में बीते 40 दिनों में दूसरी बार हुआ है जिसे लेकर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी हुआ है इससे पहले अयोध्या मामले पर फैसला आने के समय धारा 144 लागू की गई थी। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रशासन ने प्रदेश के कई जिलों में जहां धारा 144 को लागू की वही सोशल मीडिया द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट करने पर भी रोक लगाई है।
बिना अनुमति के नहीं होगा धरना-प्रदर्शन :
प्रदेश में नागरिकता संसोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं जिसे लेकर प्रशासन ने प्रदेश के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी करते हुए धारा 144 को लागू करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। प्रशासन यह फैसला प्रदेश में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया है। धारा लागू होने के बाद किसी भी जिले में बिना अनुमति के कोई धरना- प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। जिसे लेकर सभी जिलों में प्रदर्शन की अनुमति रद्द कर दी गई। दिल्ली और अलीगढ़ में इस कानून को लेकर हिंसा और काफी विरोध प्रदर्शन हुए हैं जिसे देखते हुए प्रदेश में ऐसे हालात ना बने इसलिए यह निर्णय लिया गया है।
सोशल मीडिया पर भी धारा का प्रभाव :
प्रदेश में कई जिलो में धारा लागू करने के बाद सोशल मीडिया माध्यमों फेसबुक, व्हाटसएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर भी धारा को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। धार्मिक, सामाजिक और जातिगत भावनाओं को लेकर की जा रही आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट पर सतत निगरानी रखी जा रही है इस प्रकार की पोस्ट यदि अपलोड या शेयर की जाएगी तो ऐसा करने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आंदोलन को दबाने के लिए धारा 144 की है लागू :
प्रदेश में धारा 144 लागू होने से लोगों में रोष है ऐसे ही अशोकनगर जिले के भारतीय युवा मोर्चा संघ के लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि, प्रदर्शन और आंदोलन को दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बता दें कि, राजधानी में नागरिकता संसोधन कानून को लेकर प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन कलेक्टर ने अनुमति रद्द करते हुए प्रदर्शन पर रोक लगा दी ।
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