शहडोल: सात बरस में 21 अपराध, फिर भी मेरा पति बेगुनाह

शहडोल, मध्य प्रदेश: नामचीन सट्टोरिये की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत देते हुए, कर्मचारियों के द्वारा मारपीट के आरोप लगाए हैं। जिसे बेगुनाह बताया है, उस पर कई मामले दर्ज।
नामी सट्टोरिये की पत्नी ने पुलिस के खिलाफ शिकायत
नामी सट्टोरिये की पत्नी ने पुलिस के खिलाफ शिकायतAfsar Khan

राज एक्सप्रेस। बीते एक दशक से संभागीय मुख्यालय में जुआं और सट्टे का पर्याय बन चुके, लालन उर्फ विनीत द्विवेदी के खिलाफ बीते 14 सितम्बर को सोहागपुर पुलिस द्वारा जुआं एक्ट के तहत कार्यवाही की गई, तो लालन फरार हो गया। बीते 15 दिनों से पुलिस लगातार लालन के ठिकानों पर दबिश दे रही है, दूसरी तरफ लालन को बचाने और पुलिस पर दबाव डालने के लिए लालन की पत्नी ने पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक को सौंपी गई, शिकायत में लालन की पत्नी ने पति को बेगुनाह बताते हुए, पुलिसकर्मियों द्वारा उसे फंसाने के आरोप लगाये हैं। यहीं नहीं सोहागपुर पुलिस के ऊपर मारपीट और गाली-गलौज के आरोप लगाते हुए महिला ने 27 सितम्बर को अपनी शिकायत सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है।

यह लिखा शिकायत में :

मूलत: सोहागपुर थाना अंतर्गत ग्राम जरवाही में रहने वाले विनीत उर्फ लालन द्विवेदी की पत्नी ने जिले व संभाग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई शिकायत में यह आरोप लगाये हैं कि, सोहागपुर थाने की पुलिस प्रार्थियों के घर में घुसकर गाली-गलौज करती है और उसके पति के विरूद्ध दारू और गांजे के झूठे मामले बनाकर फंसाने की धमकी दे रही है। यही नहीं शिकायत पत्र में यह भी लिखा गया है कि, 26 सितम्बर की शाम करीब रात के 7-8 बजे के बीच सोहागपुर थाने के 4-5 पुलिसकर्मी घर में घुस आये और पति के संदर्भ में पूछने लगे, पति के न रहने पर 2 स्टार लगाये हुए पुलिसकर्मी ने भद्दी-भद्दी गालियां दी और कहा कि, हम विनीत को 50 लीटर दारू या 5 किलो गांजे के झूठे मामले में फंसाकर बंद कर देंगे, घटना के समय घर पर लंबू बैगा व अन्य भी थे, पुलिस के द्वारा दी गई इस धमकी से पूरा परिवार सहमा हुआ है, महिला ने शिकायत पत्र में यह भी लिखा कि, सोहागपुर पुलिस से हमारे परिवार की रक्षा की जाये और कथित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

आदतन अपराधी है, लालन उर्फ विनीत:

विनीत की पत्नी के द्वारा पुलिस को दी गई। शिकायत और मामले की जांच करवाना उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन इस घटना का दूसरा सच यह भी है कि, कोतवाली और सोहागपुर थाने में लालन के अपराधों की लंबी सूची है, वर्ष 2013 में लालन उर्फ विनीत द्विवेदी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का पहला मामला दर्ज हुआ था और 21 वां मामला 14 सितम्बर 2019 को जुआं एक्ट के तहत सोहागपुर पुलिस ने दर्ज किया। इस बीच पुलिस और लालन के बीच चूहे-बिल्ली का खेल लगातार चला है, पुलिस ने इन 7 वर्षाे में लालन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के अलावा जुआं एक्ट, सट्टा एक्ट, गाली-गालौज, मारपीट सहित 151, 107 और 110 की कार्यवाहियां भी की हैं। एक तरफ पुलिस उसे समझाईश देती रही और मामले कायम करती रही, दूसरी तरफ लालन अपराध की दुनिया में और घुसता गया।

एक नजर-लालन पर दर्ज मामलों पर:

विनीत द्विवेदी उर्फ लालन के खिलाफ वर्ष 2013 में पहला मामला दर्ज हुआ था, भारतीय दण्ड विधान की धारा 304 ए के तहत दर्ज हुए पहले मामले के बाद लालन अपराध की दुनिया से बाहर निकलने की बजाय उसी दुनिया का होकर रह गया, वर्ष 2014 में 109 के साथ 4 (क) जुआं एक्ट का मामला उसके ऊपर तीन बार तो दर्ज हुआ, इसके साथ ही धारा 66 (3) और 4 (ख) आईटीएक्ट के तहत अपराध कायम किया गया, वर्ष 2015 में एक बार पुन: इन्हीं जुआं एक्ट के तहत कार्यवाही हुई, वर्ष 2016 में भारतीय दण्ड विधान की धारा 294, 323, 506, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ, वर्ष 2017 में भी लालन की आदतें नहीं सुधरी एक वर्ष में उसके खिलाफ पुलिस ने 4 बार सट्टा व जुआं एक्ट के तहत कार्यवाही की, वर्ष 2018 में एक बार सट्टा और एक बार आर्मस् एक्ट के तहत भी अपराध कायम किया गया। वर्ष 2019 की शुरूआत में ही जुआं एक्ट का मामला कायम हुआ, फिर बीती 14 सितम्बर को पुलिस ने दोबारा जुआं एक्ट का मामला कायम किया, इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए लालन अभी तक फरार चल रहा है।

110 और 109 की भी हुई कार्यवाही:

पुलिस ने लगातार जुआं और सट्टा जैसे मामलों में अपराध कायम करते हुए यह पाया कि, लालन अब आदतन अपराधी हो चुका है। बीच-बीच में पुलिस ने लालन के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां भी की, वर्ष 2015 में 151 की कार्यवाही की गई, तो वर्ष 2017 में सीआरपीसी की धारा 107, 106 (3) के तहत मामला कायम किया गया, वहीं दूसरी बार फिर 2017 में ही 151, 107, 116 (3) की कार्यवाही हुई, वर्ष 2018 में 110 की भी कार्यवाही की गई, साथ ही इसी वर्ष लालन के खिलाफ तीसरी बार 107, 116 (3) की कार्यवाही हुई बावजूद इसके आदतें न सुधरने और लगातार जुआं-सट्टे जैसे अवैध कार्याे में संलिप्त होने के कारण वर्ष 2019 में भी सीआरपीसी की धारा 107, 116 (3) के तहत कार्यवाही की गई।

इनका कहना:

सोहागपुर के थाना प्रभारी रत्नाम्बर शुक्ला का कहना है कि, लालन की पत्नी के आरोप निराधार हैं, लालन शातिर बदमाश है, तलाश जारी है, जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com