सीधी:बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम के लिए कलेक्टर चौधरी ने जारी किए निर्देश

सीधी, मध्यप्रदेश:जिले में कोरोना संक्रमित मरीज के पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी किए हैं।
बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम के लिए कलेक्टर चौधरी ने जारी किए निर्देश
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सीधी, मध्य प्रदेश। जिले के जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत ग्राम पुरुषोत्तम गढ़ में कोरोना संक्रमित मरीज के पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी किए हैं। वहीं कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 अन्तर्गत ग्राम पुरुषोत्तम गढ़ को कंटेनमेन्ट एरिया घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री चौधरी ने इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे करने हेतु दल गठित निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यत: सर्वे करने के निर्देश दिए हैं।

कंटेनमेंट एरिया संबंधित निर्देश

कंटेनमेन्ट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम क्वारेटिन में रहना होगा। कंटेनमेन्ट एरिया के पैरामीटर अंतर्गत आवश्यक सामग्री पहुंचाने की सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त क्षेत्र में एन्ट्री एक्जिट प्वाईन्ट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जायेगी। समस्त वार्ड वार फंटलाईन कार्यकर्ता एपीसेन्टर से प्रति टीम पचास घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुये निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट डॉ. अतुल तिवारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी सेमरिया को अनिवार्यत: उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनीटरिंग प्रतिदिन करेगें एवं कोविड-19 संक्रमण की सम्भावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी श्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर.आर.टी. को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेगें।

कोल्हूडीह कंटेनमेंट एरिया से मुक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर विकासखण्ड सीधी के ग्राम कोल्हूडीह को कंटेनेमेंट एरिया से मुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम कोल्हूडीह को कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एपिडेमिक्स डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 अन्तर्गत कंटेनमेन्ट एरिया घोषित किया गया था। दिनांक 31.05.2020 के पश्चात ग्राम कोल्हूडीह में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम कोल्हूडीह को कंटेनमेंट एरिया से मुक्त किया गया है।

कोल्हूडीह कंटेनमेंट एरिया से मुक्त जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
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