उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से आने वाली बसों को किया गया प्रतिबंधित

प्रदेश के बाहर से आने वाले व्यक्ति को तत्काल आगमन की देनी होगी जानकारी :-कलेक्टर
उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से आने वाली बसों को किया गया प्रतिबंधित
उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से आने वाली बसों को किया गया प्रतिबंधितShashikant Kushwaha

राज एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से आने वाली बसों के प्रवेश को तत्काल प्रतिबंधत किया जाये साथ ही मध्यप्रदेश के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अपने आगमन की सूचना जिला के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी या जिले में स्थापित औद्योगिक ईकाइयो के प्रमुख अधिकारियों को देना अनिवार्य होगा उक्त आशय के निर्देश कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु विशेष बैठक के दौरान कलेक्टर केवीएस चौधरी के द्वारा बैठक मे उपस्थित अधिकारियों को दिया गया।

बाहर से आने वाले व्यक्ति का तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये

कलेक्टर चौधरी के द्वारा बैठक के दौरान निर्देश दिये गये कि कोई भी मध्यप्रदेश के बाहर से आने वाला व्यक्ति तत्काल अपने आगमन की सूचना जिले के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी या जिले में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों के प्रबंधको को दें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित व्यक्ति का तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये यदि वायरस के लक्षण नहीं भी पाये जाते तो संबंधित व्यक्ति अपने घर में ही रहेगा। सर्वजनिक रूप से वह नहीं घूमेगा। वही एनसीएल एनटीपीसी सहित जिले में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों के साथ-साथ जिले की होटलों, लाज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस जिम पार्क स्विमिंग पूल आदि आगामी आदेश तक बंद कराये।

जिले की सीमा में चेकपोस्ट स्थापित करने का दिया गया निर्देश :

बैठक के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिया कि जिले की सीमा में चेक पोस्ट स्थापित करें। उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से आने वाली बसों को प्रवेश वर्जित किया जाये। साथ ही आने वाली सवारियों का तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये।

समस्त व्यवसायिक माल एवं बड़ी दुकानों के संचालन की समय सीमा तय :

कलेक्टर चौधरी के द्वारा जिले में संचालित व्यवसायिक माल एवं बड़े दुकानों को दोपहर 12 बजे से शायं 4 बजे तक ही खोलने का निर्देश दिया गया। साथ ही इस कार्य के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु नगर निगम के आयुक्त को जिम्मेदारी सौंपी गई तथा निर्देश दिया गया है कि इस अवधि में आने वाले ग्राहकों की दूरी कम से कम 1 मीटर बनाये रखना सुनिश्चित कराया जाये।

चालकों-परिचालकों का होगा प्रति दिन स्वास्थ्य परीक्षण :

जिले में चलने वाली बसों के चालकों-परिचालकों के साथ ही अन्य स्टाफों का प्रति दिवस स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही बसों मे दों व्यक्तियों के बैठने के स्थान पर केवल एक व्यक्ति को बैठाया जाये। एक सीट पर केवल एक व्यक्ति बैठेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिले मे चलने वाली सभी आटो टैम्पो पर भी जो जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा गाईड लाईन निर्धारित की गई है उसी अनुसार सवारी बैठायी जाये। इसके लिए जिला परिवहन अधिकारी एवं यातायात प्रभारी विशेष रूप से निगरीनी रखेंगे।

स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्था कराये जाने का निर्देश

कलेक्टर ने कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु आवश्यक सेनेटाईजेशन की व्यवस्था हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाईड लाईन के अनुसार सामग्री की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश देते हुये कहा है कि नगर निगम अमले को सामग्री उपलब्ध करायें ताकि सर्वजनिक स्थलों, कार्यालयों की साफ-सफाई व्यवस्था मशीन के माध्यम से करायी जा सके। वहीं जिले के समस्त बड़े कार्यालयों में सवर्जनिक एवं निजि क्षेत्र की प्रतिष्ठानों में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्था कराये जाने का निर्देश दिया गया। कोरोना वायरस के संबंध में किसी प्रकारण की सूचना हेतु कंन्ट्रोल रूम स्थापित कराये जाने का निर्देश दिया गया।

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