कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए जिले में धारा 144 प्रभावशील

मध्यप्रदेश के सिंगरौली में सम्पूर्ण विश्व में नोवेल कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार को देखते हुये धारा 144 लागू, दिए निर्देश।
कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए जिले में धारा 144 प्रभावशील
कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए जिले में धारा 144 प्रभावशीलShashikant Kushwaha

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के सिंगरौली में सम्पूर्ण विश्व में नोवेल कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार को देखते हुये एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किये जाने के कारण तथा मध्यप्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ जाने के कारण मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिये गये हैं।

संक्रमण के निवारण तथा रोकथाम के लिए धारा 144

उपरोक्त परिस्थितियों में संक्रमण के निवारण तथा रोकथाम करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री केवीएस चौधरी के द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा पारित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी के द्वारा आज दिनांक 20 मार्च 2020 को प्रातः 10 बजे से 15 अप्रैल 2020 के मध्य रात्रि तक की अवधि के लिए धारा 144 सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रखने के आदेश दिये गये हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि सिंगरौली जिले में प्रवेश करने वाले सभी मुख्य मार्गो पर चेकपोस्ट स्थापित किया जाकर पुलिस विभाग के सुरक्षा कर्मियों के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात किये जाने जिले के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच उनकी जानकारी नाम पता मोबाईल नम्बर कहा से आ रहे हैं जिले मे किसके यहां, क्यों जा रहे है सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जाये।

विदेशों से यात्रा कर वापस आ रहे व्यक्तियों की गहन जाँच

वहीं जांच के दौरान संदिग्ध पाये जाने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र से आने वाले एवं विदेशों से यात्रा कर वापस आ रहे व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय में ले जाकर गहन जांच की जाये। एवं संक्रमण मुक्त होने की पुष्टि होने पर ही उन्हें जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। जिले में स्थापति विभिन्न सर्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं एनसीएल, एनटीपीसी तथा नीजी क्षेत्र की रिलायंस पावर, हिन्डालको, कैप्टिव पावर, एस.आर पावर, जेपी पावर, वेचर्स लिमिटेड के प्रमुखों को भी निर्देश इस आशय के आदेश जारी किये गये हैं तथा परियोजना में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के सदस्यों की जो विगत कुछ दिनों में मध्यप्रदेश के बाहर से प्रभावित क्षेत्रों से अथवा विदेश यात्राओं से वापस आये हैं उनकी सूची मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रदान किये जाने के साथ उनका स्वस्थ्य परीक्षण कराये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

कंपनियों के अधिकारी होंगें जिम्मेदार

आदेश में कहा गया है कि यदि कोई भी संदिग्ध अथवा बाहर से आया हुआ व्यक्ति सर्वजनिक रूप से घूमता हुआ पाया जाता है तो वह व्यक्ति एवं संबंधित परियोजना के जिम्मेदार अधिकारी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे। प्रदेश के बाहर से वापस आये व्यक्तियों को समाज से पृथक रखकर उनके स्वास्थ्य की 14 दिन तक सतत निगरानी रखी जाये। यह उत्तरदायित्व संबंधित परियोजना का होगा। सम्पूर्ण जिले में आम सभा, रैली, प्रदर्शन, धरना, जुलूस आदि का आयोजन प्रतिबंधित किया गया है। जिले में किसी भी स्थल पर 20 से अधिक लोगों का होना अथवा किसी कार्यक्रम मे भाग लेना प्रतिबंधित किया गया है।

अपुष्ट एवं भ्रामक जानकारी प्रसारित किया जाना प्रतिबंधित

जिला दण्डाधिकारी के द्वारा सोशल मीडिया, फेसबुक, वाट्सअप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से कोरोना वायरस के संबंध में अपुष्ट एवं भ्रामक जानकारी प्रसारित किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। वहीं जिले में संचालित होटल, लाज, धर्मशाला संचालकों की यह जिम्मेदारी होगी कि जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रदान करेंगे।

व्यवसायिक माल व राज्य की सीमा को लेकर कहा

बाजारों में होने वाली भीड़ मे संक्रमण की आशंका को देखते हुये आगामी आदेश तक जिले में स्थापित सभी व्यवसायिक माल दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक ही खोले जायेगे। संचालन के दौरान दूरी प्रति व्यक्यि का कम से कम 1 मीटर रखी जाये। वहीं उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमा से जिले में आने वाली सभी निजी एव राज्य परिवहन की बसों का जिले में प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि यह आदेश अन्त्योष्टि आदि के अपर्हिय कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।

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