इंदौर : छह प्रमुख बार एवं पब के लाइसेंस स्थगित
इंदौर : छह प्रमुख बार एवं पब के लाइसेंस स्थगितSocial Media

इंदौर : नशे की लत लगाने वाले पब और बार पर जिला प्रशासन की सख्त कार्यवाही

इंदौर, मध्य प्रदेश : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने इंदौर के छह प्रमुख बार एवं पब के लाइसेंस स्थगित कर दिए हैं।

इंदौर, मध्य प्रदेश। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने इंदौर के छह प्रमुख बार एवं पब के लाइसेंस स्थगित कर दिए हैं। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले इन सभी बार में जांच के दौरान 21 साल से कम उम्र के बच्चे नशे में पाए गए थे।

कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट लहज़े में कहा है कि युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाने की इजाज़त इंदौर में नहीं दी जाएगी। यह हमारी पीढ़ी को बिगाड़ने की हरकत है, जिसे माफ़ नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने इन पब और बार के लाइसेंस आगामी 31 दिसम्बर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिए हैं। जिनके लायसेंस स्थगित किए गए हैं, उनमें विडोरा पलासिया, पिचर्स सी-21 मॉल के सामने, ड्रिंक्स एक्सचेंज सी-21 मॉल के सामने, टीडीएस मल्हार मॉल, कायरो भंवरकुआं और सोशा भमोरी विजय नगर शामिल हैं ।

अनियमितताएं मिली, इसलिए किया सील :

कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने आबकारी अमले को रविवार को तलब किया और इन सभी पब और बार को सील करने के लिए मौक़े पर रवाना किया। जारी नोटिस में कहा गया है कि उनके द्वारा की गई अनियमितता मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(1)(ख) का उल्लंघन होकर वर्ष 2020-21 हेतु जारी अनुज्ञप्ति/संचालन आदेश रद्द या निलंबन के दायित्वाधीन है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत अनुज्ञप्ति/संचालन हेतु अनुमति के निलंबन अवधि के लिये वे कोई भी प्रतिकर पाने या उसके संबंध में चुकाई गई किसी भी फ़ीस या किये गये निक्षेप के प्रतिदाय के हकदार नहीं होंगे। भविष्य में उनके अनुज्ञप्त परिसर में अनियमितता पाये जाने की स्थिति में उनके पक्ष में जारी अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण के योग्य होगी।

स्मोकिंग ज़ोन बंद करने के भी दिए निर्देश :

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने एक अन्य आदेश में सभी बार और पब में स्मोकिंग ज़ोन बंद करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि इन पब और बार में स्मोकिंग की आड़ में ड्रग्स की खपत भी कराई जा रही है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसे सभी स्थानों में युवाओं को नशे की लत लगाने की किसी भी कोशिश पर सख़्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री सिंह ने यह चेतावनी भी दी है कि पब और बार में युवा वर्ग की ग़ैर क़ानूनी मौजूदगी पर भी विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

Related Stories

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com