CM शिवराज के सख्त तेवर: मंच से बैतूल सीएमएचओ समेत चार अधिकारियों को किया निलंबित
मध्यप्रदेश। बैतूल में 'मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान'के अंतर्गत आयोजित स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां सख्त तेवर दिखाए और उन्होंने मंच से बैतूल सीएमएचओ समेत चार अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा कर दी।
सीएम ने इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कर दिया सस्पेंड
मिली जानकारी के मुताबिक,मुख्यमंत्री को काम में लापरवाही की शिकायतें लगातार मिल रहीं थी। बता दें, लोगों ने सीएमएचओ तिवारी, खनिज अधिकारी ज्ञानेश्वर तिवारी और जेई पवन और साईं खेड़ा जेई के खिलाफ शिकायत की थी। जिसके बाद सीएम ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया।
मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा-
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि, बैतूल जिले में माइनिंग कार्य में गड़बड़ी की कई शिकायतें मिल रही थी। इसलिए बैतूल जिले के खनिज अधिकारी को निलंबित कर रहा हूँ। बैतूल जिला अस्पताल के सीएमएचओ के खिलाफ भी आम जनता की ओर से कई शिकायतें मिली हैं। उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
कार्यक्रम में सीएम ने कही ये बातें
इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि, मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के माध्यम से पंचायतों और वॉर्डों में शिविर लगाकर जनहितकारी योजनाओं का लाभ देने का हम कार्य कर रहे हैं। अब सरकार भोपाल से नहीं चौपाल से चलेगी। सरकार जनता के घर-घर तक पहुंचे, ताकि जनता को भटकना न पड़े।
मध्यप्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को हम चलने नहीं देंगे, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर आये हैं, जिसने भी गड़बड़ की है, उसे प्रदेश में नौकरी करने लायक नहीं रहने दूंगा।
हमारी सरकार जनता के लिए फूल से भी ज्यादा कोमल है। लेकिन गुंडा, बदमाश, दबंग, दलाल उनको मैं सावधान कर रहा हूँ। अगर सुधरे नहीं तो बचोगे नहीं, सबके घरों पर बुलडोजर चलेगा।
पेसा एक्ट किसी के विरुद्ध नहीं है। यह जनजातीय बाहुल्य 89 ब्लॉकों में लागू होगा। यदि उन गांवों में गैरजनजातीय भाई-बहन रहेंगे, तो ग्राम सभा में साथ बैठकर वे भी फैसला करेंगे।
अप्रैल में फिर से जनसेवा अभियान चलेगा। अगर कोई छूट गया हो तो उसे दफ्तर नहीं आना, सरकार फिर गाँव-गाँव आएगी। वहीं शिविर लगेंगे और वहीं समाधान होगा। हम जमाना बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
शराब की कोई भी नई दुकान बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं खुलेगी। साथ ही किसी स्कूल या धार्मिक स्थल के पास शराब की दुकान है तो ग्राम सभा उसे हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकेगी।
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